50 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के साथ मिलते हैं तमाम बेनिफिट्स, जानिए पोस्ट ऑफिस की इस इंश्योरेंस स्कीम के बारे में
पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (Postal Life Insurance-PLI) के नाम से पोस्ट ऑफिस में एक इंश्योरेंस स्कीम चलाई जाती है. ये पोस्ट ऑफिस की ही नहीं, बल्कि भारत की सबसे पुरानी इंश्योरेंस स्कीम है. इस स्कीम के तहत 6 योजनाएं चलाई जाती हैं.
50 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के साथ मिलते हैं तमाम बेनिफिट्स, जानिए पोस्ट ऑफिस की इस इंश्योरेंस स्कीम के बारे में
50 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के साथ मिलते हैं तमाम बेनिफिट्स, जानिए पोस्ट ऑफिस की इस इंश्योरेंस स्कीम के बारे में
Post Office में बैंक की तरह ही तमाम सेविंग स्कीम्स चलाई जाती हैं. लेकिन बहुत कम लोग ही इसकी इंश्योरेंस स्कीम से वाकिफ होंगे. जी हां, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (Postal Life Insurance-PLI) के नाम से पोस्ट ऑफिस में एक इंश्योरेंस स्कीम चलाई जाती है. ये पोस्ट ऑफिस की ही नहीं, बल्कि भारत की सबसे पुरानी इंश्योरेंस स्कीम है.
1 फरवरी 1884 में इस स्कीम को शुरू किया गया था. यानी ये स्कीम अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई थी, लेकिन आज इस स्कीम के तहत 6 योजनाएं चलाई जाती हैं. इन्हीं में से एक है होल लाइफ एश्योरेंस-सुरक्षा (Whole Life Assurance-Suraksha). जिसमें 50 लाख रुपए तक के सम एश्योर्ड के साथ कई अन्य बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं. यहां जानिए इसके बारे में.
50 लाख तक का सम एश्योर्ड
होल लाइफ एश्योरेंस-सुरक्षा पॉलिसी को खरीदने के लिए उम्र सीमा 19 साल से लेकर 55 साल तक निर्धारित है. इस स्कीम के तहत पॉलिसी होल्डर को बोनस के साथ न्यूनतम 20,000 रुपए और मैक्सिमम 50 लाख रुपए सम एश्योर्ड 80 साल की उम्र के बाद मिलता है. अगर इस बीच पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाए तो ये अमाउंट उसके उत्तराधिकारी या नॉमिनी को मिलता है.
4 साल बाद मिलती है लोन की सुविधा
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लगातार 4 साल तक पॉलिसी को चलाने के बाद पॉलिसी होल्डर को इस पर लोन लेने की भी सुविधा दी जाती है. अगर आप पॉलिसी को लंबे समय तक चला पाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप इसे 3 साल बाद सरेंडर भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आप इसे 5 साल से पहले सरेंडर करते हैं तो आपको इस पर बोनस का लाभ नहीं मिलेगा. 5 साल बाद सरेंडर करने पर बीमित राशि पर आनुपातिक बोनस का भुगतान किया जाता है.
ये फायदे भी जानें
इस स्कीम में पॉलिसी होल्डर को टैक्स में छूट लेने की भी सुविधा मिलती है. पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में भरे गए प्रीमियम को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट हासिल कर सकते हैं. इस प्लान में प्रीमियम के भुगतान के लिए आपको मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक का विकल्प दिया जाता है. आप अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प को चुन सकते हैं. इतना ही नहीं अगर आप चाहें तो इस 59 वर्ष की आयु तक इस पॉलिसी को एंडोवमेंट एश्योरेंस पॉलिसी (Endowment Assurance Policy) में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, बशर्ते कन्वर्जन की तारीख प्रीमियम पेमेंट की समाप्ति की तारीख या मैच्योरिटी की तारीख (Date of Maturity) के एक साल के अंदर नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा आप पॉलिसी को देश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर करवा सकते हैं.
कौन ले सकता है फायदा
पहले इस पॉलिसी का लाभ केवल सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारी ही ले सकते थे, लेकिन साल 2017 के बाद पीएलआई के अंतर्गत चलाई जाने वाली सभी इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, बैंकरों व कर्मचारियों आदि के लिए भी उपलब्ध करवा दिया गया है. अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए https://www.indiapost.gov.in/Financial/Pages/Content/pli.aspx लिंक पर क्लिक करें.
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06:27 PM IST