1 अप्रैल से Tax Savings की दमदार तैयारी, सैलरीड टैक्सपेयर्स नोट कर लें ये 5 बेहतर ऑप्शन
1st April Tax Savings Options: एक हिट फॉर्मूला यही कहता है कि एक नौकरीपेशा व्यक्ति को टैक्स सेविंग शुरुआत नए वित्त वर्ष के साथ ही शुरू कर लेनी चाहिए. ऐसे 5 टैक्स सेविंग ऑप्शन के बारे में जानते हैं.
Top 5 tax saving options
Top 5 tax saving options
1st April Tax Savings Options: नए वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत आज (1 अप्रैल) से शुरू हो गई. ऐसे में टैक्सपेयर्स खासकर सैलरीड क्लास को टैक्स सेविंग्स की भी शुरुआत कर देनी चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि मंथली खर्चें के साथ-साथ सेविंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग्स की प्लानिंग करनी होती है. एक हिट फॉर्मूला यही कहता है कि एक नौकरीपेशा व्यक्ति को टैक्स सेविंग शुरुआत नए वित्त वर्ष के साथ ही शुरू कर लेनी चाहिए. ऐसे 5 टैक्स सेविंग ऑप्शन के बारे में जानते हैं, जहां सैलरीड टैक्स पेयर्स निवेश कर टैक्स सेविंग्स कर सकता है.
EPF
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सैलरी पाने वाले लोगों के लिए टैक्स बचाने का एक सबसे सरल ऑप्शन है. इसमें सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन मिलता है. EPF का मैनेजमेंट सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड (CBT) करता है. EPF में एक बात का ध्यान रखें कि पीएफ अकाउंट में मिलने वाला सालाना 2.5 लाख रु तक ब्याज टैक्स फ्री रहता है.
NPS
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नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है. इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCE के तहत 1.5 लाख की लिमिट तक टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है. इसके अलावा, NPS में सेक्शन 80 CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट ले सकते हैं. NPS नौकरीपेशा के लिए लॉन्ग टर्म में टैक्स सेविंग के साथ-साथ रिटायरमेंट फंड बनाने में भी मददगार है.
FDs
सभी बैंकों की 5 साल की टैक्स सेविंग FDs फिक्स्ड रिटर्न के साथ-साथ टैक्स बचाने का एक बेस्ट ऑप्शन है. बैंकों में FDs पर सेक्शन 80सी में 1.5 लाख रु तक पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसमें 5 साल का लॉक-इन पीरियड होता है. हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि टैक्स सेविंग एफडी की मैच्योरिटी पर मिलने वाला का रिटर्न टैक्सेबल होता है.
PPF
PPF पब्लिक प्रोविडेंट (PPF) लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग का एक बेस्ट ऑप्शन है. इसमें निवेश के साथ मैच्योरिटी रकम और ब्याज भी टैक्स फ्री रहता है. यानी, इसमें निवेश के साथ-साथ मैच्योरटी पर मिलने वाला फंड और ब्याज की रकम तीनों ही टैक्स फ्री रहती है. लॉन्ग टर्म में सेफ इन्वेस्टमेंट और बड़ा फंड बनाने का यह बेहतर तरीका है. पीपीएफ अकाउंट में निवेश पर धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये टैक्स डिडक्शन मिलता है.
ELSS
म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) में निवेश पर आपको धारा 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलेगा. ELSS पर बेहतर रिटर्न के साथ टैक्स सेविंग होती है. डबल बेनेफिट के चलते सैलरीड टैक्सपेयर्स के बीच एक लोकप्रिय टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है.
04:16 PM IST