ITR Filing: क्या आपने ये सोचकर लास्ट डेट तक भी नहीं भरा आईटीआर? अब लगेगा जुर्माना! ठीक से समझ लें Income Tax का नियम
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई (ITR Filing Last Date) निकल चुकी है. बहुत से लोगों ने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है. इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने एक गलतफहमी के चलते आईटीआर नहीं भरा है.
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई (ITR Filing Last Date) निकल चुकी है. बहुत से लोगों ने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है. इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने एक गलतफहमी के चलते आईटीआर नहीं भरा है. उन्हें लग रहा था कि अगर टैक्स देनदारी नहीं है तो इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरना जरूरी नहीं है. आइए जानते हैं क्या है इनकम टैक्स का नियम (Income Tax Rule).
किसे भरना होता है आईटीआर?
जिस भी शख्स की कमाई इनकम टैक्स छूट की सीमा से अधिक है, उसे आईटीआर फाइल करना जरूरी है. पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख और नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स छूट मिलती है. इस लिमिट से अधिक की इनकम होने पर आईटीआर भरना जरूरी होता है.
वरना नहीं मिलेगी 87ए वाली रिबेट
पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5 लाख और नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की कमाई होने पर अतिरिक्त टैक्स पर 87ए के तहत रिबेट मिल जाती है और आप पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती है. हालांकि, अगर आप 87ए का रिबेट पाना चाहते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है.
अब लगेगा जुर्माना!
TRENDING NOW
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
Adani Group को एक ही दिन में दूसरा झटका! NSE ने ग्रुप कंपनियों से मांगी सफाई, ₹2.45 लाख करोड़ का मार्केट कैप स्वाहा
EMI का बोझ से मिलेगा मिडिल क्लास को छुटकारा? वित्त मंत्री के बयान से मिला Repo Rate घटने का इशारा, रियल एस्टेट सेक्टर भी खुश
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
Adani Group की रेटिंग पर Moody's का बड़ा बयान; US कोर्ट के फैसले के बाद पड़ेगा निगेटिव असर, क्या करें निवेशक?
आखिरी तारीख निकल जाने के बाद अब आपको Belated ITR आईटीआर भरना पड़ेगा. अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको आईटीआर भरते वक्त 1000 रुपये की पेनाल्टी चुकानी होगी. ध्यान रहे कि भले ही आप पर जीरो टैक्स देनदारी हो, लेकिन फिर भी आपको पेनाल्टी चुकानी होगी. वहीं अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.
08:00 AM IST