ITR Filing: आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को चेताया, रिफंड पाने के लिए न करें ये काम, वरना...
IT Refund: IT विभाग ने कहा कि बढ़ा-चढ़ाकर और फर्जी दावे करना दंडनीय अपराध है और इससे रिफंड जारी करने में देरी होती है.
IT Refund: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई में अब बस गिने-चुने ही दिन बाकी हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने रिटर्न फाइल करने वालों से कहा है कि वे खर्चों के लिए फर्जी दावे न करें और अपनी कमाई को कम कर नहीं दिखाएं. IT विभाग ने कहा कि बढ़ा-चढ़ाकर और फर्जी दावे करना दंडनीय अपराध है और इससे रिफंड (IT Refund) जारी करने में देरी होती है.
ITR Filing: 31 जुलाई अंतिम तारीख
सभी टैक्सपेयर्स के लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है, जिसके बाद खातों का ऑडिट नहीं किया जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और उसके प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, 26 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल में बताया था कि टैक्सपेयर्स से समय पर रिफंड पाने के लिए अपने रिटर्न सही ढंग से दाखिल करने चाहिए. विभाग ने कहा, रिफंड के दावों की जांच सत्यापन के अधीन होती है, जिससे देरी हो सकती है. आईटीआर सही तरीके से दाखिल करने से रिफंड की प्रक्रिया में तेजी आती है. किए गए दावों में कोई भी विसंगति होने पर संशोधित रिटर्न के लिए अनुरोध किया जाएगा.
न करें ये काम
TRENDING NOW
TATA Group के इस स्टॉक से गिरते बाजार में भी होगी तगड़ी कमाई! शॉर्ट टर्म में खरीदारी का नोट करें टारगेट
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
सिगरेट बनाने वाली कंपनी ने किया 1750% डिविडेंड का ऐलान, नोट कर लें रिकॉर्ड डेट, सालभर में 187% दिया रिटर्न
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर दाखिल (ITR Filing) करने वाले टैक्सपेयर्स से गलत स्रोत पर कर कटौती (TDS) राशि का दावा न करने, अपनी आय को कम न बताने या कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर न बताने का आग्रह किया है.
05:55 PM IST