जनरल टिकट इतने घंटे बाद हो जाता है रद्दी, बुकिंग करने से पहले जान लें जरूरी नियम, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना
General Ticket Rules: जनरल टिकट के ज़रिए, ट्रेन के उन डिब्बों में सफ़र किया जा सकता है जिनमें आरक्षण की सुविधा नहीं होती है. जनरल कोच के टिकट को लेकर एक खास नियम होता है, जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लगता है.
General Ticket Rules: भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन है. रोजाना लाखों लोग इसमें सफर कर अपनी मंजिल तय करते हैं. रेलवे के कई ऐसे नियम होते हैं, जिससे लोग अनजान होते हैं. इस कारण कई बार जुर्माना भी झेलना पड़ता है. ऐसा ही नियम जनरल कोच के टिकट को लेकर है. गौरतलब है कि जनरल टिकट के ज़रिए, ट्रेन के उन डिब्बों में सफ़र किया जा सकता है जिनमें आरक्षण की सुविधा नहीं होती है. जनरल कोच के टिकट को लेकर एक खास नियम होता है, जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लगता है.
General Ticket Rules: सबसे कम होती है जनरल कोच के टिकट की कीमत
ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के मुकाबले जनरल क्लास के टिकट की कीमत सबसे कम होती है. ऐसे में कम दूरी के सफर में पैसा बचाने के लिए अक्सर लोग जनरल क्लास से सफर कर लेते हैं. हालांकि, ट्रेनों में सीटों की कमी और पैसेंजर्स की भारी भीड़ देखते हुए लोग लंबी दूरी के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं. जनरल टिकट को लेकर रेलवे ने एक खास नियम बनाया है, जिसके अनुसार आपको ट्रेन टिकट लेते वक्त दूरी और समय का खास ध्यान रखना चाहिए.
General Ticket Rules: 199 किमी की दूरी, तीन घंटे से पहले टिकट मान्य नहीं
रेलवे के नियमों के मुताबिक,अगर किसी पैसेंजर को 199 किलोमीटर से कम दूरी के लिए सफर करना है, तो उसे 3 घंटे से अधिक पहले टिकट नहीं लेना चाहिए. इसका मतलब है कि आपकी यात्रा के अधिकतम 3 घंटे पहले का ही टिकट मान्य होगा. वहीं अगर आपको 200 किलोमीटर या उससे अधिक लंबी जर्नी करनी है, तो आप 3 दिन पहले भी टिकट ले सकते हैं. आपको बता दें कि पहले जनरल क्लास के टिकट केवल रेलवे के टिकट काउंटरों के अलावा मोबाइल ऐप UTS पर बुक कर सकते हैं.
General Ticket Rules: क्यों पड़ी इस नियम की जरूरत
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रेलवे द्वारा साल 2016 में जनरल टिकट को लेकर नियम बनाया है. इसका मकसद छोटी दूरी की यात्रा पर होने वाली टिकटों की कालाबाजारी को रोकना था. कई बार जनरल टिकट का इस्तेमाल कर इसे आगे बेच जाता था. इस कारण रेलवे के खजाने को काफी नुकसान होता था. ऐसे में यदि आप छोटी दूरी के लिए यात्रा कर रहे हैं और टिकट कलेक्टर ने आपको 3 घंटे से अधिक पुराने टिकट के साथ पकड़ लिया तो आपको बेटिकट मानकर जुर्माना लगाया जाएगा.
06:36 PM IST