आप भी तो नहीं इन टैक्सपेयर्स की लिस्ट में? 31 दिसंबर तक कर लें ये काम, वरना लगेगा ₹10 लाख जुर्माना, हो सकती है जेल!
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Dec 19, 2024 06:08 PM IST
इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग की तरफ से बार-बार टैक्सपेयर्स से अनुरोध किया जा रहा है कि अगर किसी विदेशी संपत्ति (Foreign Assets) या कमाई (Foreign Income) के बारे में वह बताना भूल गए हैं तो तुरंत बता दें. अपनी विदेशी कमाई और असेट के बारे में बताने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक का वक्त आपके पास है. इस डेडलाइन (Deadline) तक जरूर अपनी विदेशी कमाई डिस्क्लोज कर दें.
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क्या हो सकता है नुकसान?
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आयकर विभाग के पास है सारी जानकारी
आयकर विभाग ने साफ किया है कि उसके पास लोगों की विदेशी संपत्ति और कमाई को लेकर डिटेल में जानकारी मौजूद है. आयकर विभाग के पास कई देशों में चल रहे उन फाइनेंशियल अकाउंट की जानकारी है, जो भारतीयों के हैं. ऐसे में आयकर विभाग ने चेतावनी देते हुए साफ किया है कि इसे छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा. कुछ मामलों में इसे कालाधन मानते हुए भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
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अकाउंट नंबर और बैलेंस की है जानकारी!
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आयकर विभाग को मिलती है मदद
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