How to calculate Tax on Salary 2023: न्यू टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट, जानें आपकी सैलरी पर कितना टैक्स लगेगा, देखें कैलकुलेशन
How to calculate Tax on Salary 2023: न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं. आप नई टैक्स रिजीम में टैक्स रिटर्न फाइल करें या ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी सैलरी पर टैक्स अलग-अलग तरीके से कैलकुलेट होगा.
Income Tax Calculator: न्यू टैक्स रिजीम 1 अप्रैल से डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है. (Image: freepik)
Income Tax Calculator: न्यू टैक्स रिजीम 1 अप्रैल से डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है. (Image: freepik)
How to calculate Tax on Salary 2023: 1 अप्रैल, 2023 को नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ इनकम टैक्स से जुड़े नए बदलाव (new income tax rules) भी लागू हो गए हैं. अब न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन गया है. इसमें टैक्स स्लैब भी घट गया है. न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं. ऐसे में इस बार बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स नई रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं. खैर, आप नई टैक्स रिजीम में टैक्स रिटर्न फाइल करें या ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी सैलरी पर टैक्स अलग-अलग तरीके से कैलकुलेट (tax calculation on salary) होगा.
न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी. टैक्स रिबेट के साथ 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी. लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पर ही टैक्स रिबेट मिलेगी. अब न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा. अगर आपको HRA, LTA और अपने इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट लेनी है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना होगा.
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New Income Tax Regime में टैक्स स्लैब (New Tax Regime Tax Slab)
- 0 से 3 लाख रुपए- 0% टैक्स
- 3 से 6 लाख रुपए तक- 5% टैक्स
- 6 से 9 लाख रुपए तक- 10% टैक्स
- 9 से 12 लाख रुपए तक- 15% टैक्स
- 12 से 15 लाख रुपए तक- 20% टैक्स
- 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स
पहले अपनी इनकम कैलकुलेट करें
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आपकी सैलरी पर आपका जो इनकम है, उसमें बेसिक सैलरी+HRA+स्पेशल अलाउंस+ट्रांसपोर्ट अलाउंस+और ऐसे ही कुछ दूसरे अलाउंस कंपोनेंट होते हैं. टेलिफोन बिल, लीव ट्रैवल अलाउंस जैसे कुछ एलिमेंट होते हैं, जिनपर टैक्स छूट मिलती है. एचआरए पर भी छूट क्लेम की जा सकती है. टैक्सेबल इनकम (taxable income) देखने के पहले आपको अपनी इनकम जोड़नी होगी. इसके लिए आपको जिस भी सोर्स से कमाई होती है, उसे जोड़ लें. जैसे-
- सैलरी इनकम
- हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम
- कैपिटल गेन से आने वाली इनकम
- बिजनेस/प्रोफेशन से आने वाली इनकम
- किसी अन्य सोर्स से आने वाली इनकम (सेविंग अकाउंट पर ब्याज, एफडी पर मिला रिटर्न, बॉन्ड पर मिला रिटर्न वगैरह)
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सैलरी पर Income Tax Calculate कैसे करें? (How to calculate Income Tax on salary with example)
7 लाख सैलरी पर कैसे टैक्स लगेगा (Income tax on 7 lakh salary)
न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर आपकी सैलरी 3 लाख तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है. अगर आप तीन लाख से सात लाख के बीच आते हैं तो आपको रिबेट मिल जाएगी और यहां भी कोई टैक्स नहीं भरना होगा. लेकिन अगर सात लाख से ऊपर आते हैं तो आपके ऊपर 5 फीसदी के दर से टैक्स लगेगा. लेकिन कैलकुलेशन में आपको पहले तीन लाख पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. और फिर इसके बाद के तीन लाख से छह लाख पर 5% के हिसाब से 15,000 रुपये टैक्स देना होगा. छह से साढ़ें सात पर 10% की दर से टैक्स लगेगा और आपको यहां भी 15,000 यानी कुल मिलाकर 7 लाख की सैलरी पर 30,000 रुपये टैक्स देने होंगे.
9 लाख की सैलरी पर कैसे टैक्स लगेगा? (Income Tax on 9 Lakh salary)
अगर आपकी सैलरी 9 लाख है तो इसके पहले तीन लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. फिर 3 लाख से छह लाख पर 5 फीसदी टैक्स के हिसाब से 15,000 रुपये टैक्स देना होगा. 6 लाख से 9 लाख पर 10% टैक्स के हिसाब से 30,000 रुपये देना है. यानी 9 लाख की सैलरी पर आपको 45,000 रुपये और सेस देना होगा.
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How to use the Income tax calculator for FY 2023-24 (AY 2024-25)
आपकी सैलरी जितनी भी हो, आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर (income tax calculator) में जाकर अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके लिए हम आपको नीचे प्रोसेस बता रहे हैं-
- सबसे पहले इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन करें.
- असेसमेंट ईयर 2024-25 डिफॉल्ट रहेगा.
- अगर एजग्रुप चुनने का ऑप्शन है तो चुनें, क्योंकि सीनियर सिटीजंस के लिए कैलकुलेशन अलग होगा.
- अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी टैक्सेबल इनकम जाननी है तो जहां भी छूट क्लेम करने का ऑप्शन है, वो डालकर देख सकते हैं.
- वर्ना बिना किसी छूट के अपनी सैलरी डालें.
- आपको इसके साथ इंटरेस्ट से होने वाली कमाई, रेंटल कमाई, वगैरह दूसरे सोर्स भी बताने होंगे.
- अगर डिजिटल असेट, या ऑनलाइन गेमिंग वगैरह से कोई इनकम है, तो वो भी डालिए.
- अब नेक्स्ट स्टेप जाइए.
- अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करना है तो यहां आपको 80C, 80D, 80G, 80E और 80TTA के तहत टैक्स छूट क्लेम करने का ऑप्शन मिलेगा.
- यहां आपको न्यू टैक्स रिजीम (new tax regime 2023) में भी टैक्सेबल इनकम दिख जाएगी. आप दोनों रिजीम में तुलना करके ये देख सकते हैं कि आपको कहां ज्यादा फायदा हो रहा है.
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09:28 AM IST