Budget 2023: बजट से पहले वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब के बताए फायदे, कही ये बड़ी बात
Budget 2023: आपको बता दें कि सरकार ने आम बजट 2020-21 में ऑप्शनल इनकम टैक्स रिजीम शुरू की थी, जिसके तहत व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) पर कम दरों के साथ टैक्स लगाया गया. हालांकि, इस रिजीम में हाउस रेंट अलॉयंस (HRA), होम लोन के ब्याज और 80C के तहत निवेश जैसी अन्य टैक्स छूट नहीं दी जाती है.
वित्त मंत्री ने कहा, ऑप्शनल टैक्स रिजीम का मकसद लो इनकम ग्रुप के लोगों को राहत देना है. (File Photo)
वित्त मंत्री ने कहा, ऑप्शनल टैक्स रिजीम का मकसद लो इनकम ग्रुप के लोगों को राहत देना है. (File Photo)
Budget 2023: वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को देश का बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री ने बजट से पहले ऑप्शनल टैक्स रिजीम (Optional tax regime) के फायदे के बारे में बताया. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 7 टैक्स स्लैब वाली ऑप्शनल टैक्स रिजीम (Optional tax regime) इसलिए लाई ताकि लो इनकम कैटेगरी के लोगों को कम टैक्स (Tax) देना पड़े. सीतारमण ने कहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में प्रत्येक टैक्सपेयर्स लगभग 7-10 छूट का दावा कर सकता है और इनकम लिमिट के आधार पर इनकम टैक्स (Income Tax) की दरें 10, 20 और 30% के बीच होती हैं. आपको बता दें कि सरकार ने आम बजट 2020-21 में ऑप्शनल इनकम टैक्स रिजीम शुरू की थी, जिसके तहत व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) पर कम दरों के साथ टैक्स लगाया गया. हालांकि, इस रिजीम में हाउस रेंट अलॉयंस (HRA), होम लोन के ब्याज और 80C के तहत निवेश जैसी अन्य टैक्स छूट नहीं दी जाती है.
नए सिस्टम में कोई छूट नहीं
वित्त मंत्री ने कहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ ही सरकार एक ऑप्शनल सिस्टम लेकर आई है, जिसमें कोई छूट नहीं है, लेकिन यह आसान है और इसकी टैक्स दरें कम हैं. सीतारमण ने कहा, मुझे सात स्लैब इसलिए बनाने पड़े, ताकि कम आय वर्ग के लोगों के लिए कम दरें हों.
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टैक्स स्लैब
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इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की कुल इनकम टैक्स फ्री है. इसके बाद 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की कुल इनकम पर 5%, 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की कुल इनकम पर 10%, 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 15%, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20%, 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक आय पर 25% और 15 लाख रुपये से ऊपर आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाता है.
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ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत भी 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है. इसके बाद 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच की आय पर 5% टैक्स लगता है, जबकि 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच 20% टैक्स लगाया जाता है. इसके बाद 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगता है.
ओल्ड टैक्स रिजीम के फायदे को हटाया नहीं गया
सीतारमण ने कहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम के फायदे को हटाया नहीं गया है, बल्कि नई छूट फ्री टैक्स रिजीम इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) सिस्टम का एक वैकल्पिक रूप है. उन्होंने कहा कि उत्पीड़न को खत्म करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट ने Income Tax Returns के ‘फेसलेस’ यानी बिना आमने-सामने आये असेस्टमेंट की व्यवस्था की है.
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(पीटीआई)
12:54 PM IST