Budget 2023: बड़ी नाइंसाफी है! टैक्स भरने में गलती हो तो ब्याज की वसूली 12% और IT रिफंड में देरी हो तो मिलता है सिर्फ 6%
Budget 2023 से पहले #ZeeBusiness की वित्त मंत्री से मांग. हम देर से Tax भरें तो, 12% ब्याज की पेनाल्टी, लेकिन IT डिपार्टमेंट से देर हुई तो, मिलेगा सिर्फ 6%... क्यों?
Budget 2023 से पहले Zee Business की खास सीरीज "वित्त मंत्री ये तो बदलिए"
Budget 2023 से पहले Zee Business की खास सीरीज "वित्त मंत्री ये तो बदलिए"
Budget 2023: मान लीजिए आपने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए है, मैंने आपको उधार 12% साल के ब्याज दर पर दिया. थोड़े दिनों बाद मैंने आपसे उधार लिया, और आपने मुझे जो उधार दिया उसका ब्याज दर मैंने 6% फिक्स किया. क्या ये सही हैं? क्या यहां बराबरी से काम हो रहा हैं? ये तो गलत है न ? पर क्या ऐसा होता हैं? जी हा, ऐसा ही होता हैं. देश का हर नौकरीपेशा ये चाहता है कि ऐसा होना बंद हो जाए. आम बजट आने में कुछ ही दिन बचे हैं. 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरे देश के सामने आम बजट पेश करेंगी. ऐसे में Zee Business की वित्त मंत्री से कुछ मांगे हैं. आइए जानते है आज की मांग क्या है?
क्या है आज की मांग?
Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने वित्त मंत्री से मांग करते हुए कहा कि - “देखो भाई, टैक्स समय से भरना और रिटर्न टाइम से फाइल करना आपकी-हमारी सबकी जिम्मेदारी हैं. नहीं किया तो? नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) छोड़ेगा नहीं. ब्याज लगाएगा. जिस दिन से आपने रिटर्न (Income Tax Return) नहीं भरा, उसपर, 1 परसेंट ब्याज, ठीक है! और अगर आपको एडवांस टैक्स भरना था , और नहीं भरा , महीने का एक परसेंट ब्याज उसपर भी. अब गलती से आपका टैक्स ज्यादा कट गया, या अपने ब्याज ज्यादा भर दिया और रिफंड आया तो? रिफंड आया तो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ब्याज देता है, कितना? आधा परसेंट महीने का ! और कबसे? उस दिन से नहीं, जब आपने ज्यादा टैक्स भर दिया, उस दिन से जब आपका पूरा असेसमेंट हो जाएगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लेगा की आपने इतना टैक्स ज्यादा भर दिया.
वाह भाई, गजब का नियम है आपका! लेते वक़्त 12%, देते वक़्त 6%. लेते वक़्त महीने का 1 % और देते वक़्त आधा %. ये तो बात बराबर नहीं है. जिस हिसाब से आप ब्याज चार्ज करते हो उस हिसाब से देना भी तो चाहिए न? तो वित्त मंत्री जी ये देखिए की नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल (Principle of Natural Justice) क्या कहता है - मामला होना चाहिए बराबरी का. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितना टैक्स हमसे लेता है, रिफंड पर भी उतना ही देना चाहिए. क्योंकि गलती तो उनकी है लेट देने की, तो हम क्यों भुगते? प्लीज, ये तो ठीक कर दीजिए इस बजट में. प्लीज, ये तो बदल दीजिए वित्त मंत्री जी…
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Budget से पहले #ZeeBusiness की @nsitharaman से मांग
— Zee Business (@ZeeBusiness) January 25, 2023
हम देर से Tax भरें तो, 12% ब्याज की पेनाल्टी
लेकिन IT डिपार्टमेंट से देर हुई तो, मिलेगा सिर्फ 6%... क्यों?
और क्या चाहिए #BudgetOnZee में #AnilSinghvi पर बताएं @IncomeTaxIndia @FinMinIndia @nsitharamanoffc #Tax #Budget2023 pic.twitter.com/jidpDxaP0v
एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?
एक्सपर्ट्स ने इस बारे में डिस्कशन करते हुए कहा कि - “अगर आपने टैक्स लेट भरा या आपसे कोई गलती हो गई तो आपका पहले दिन से ब्याज चालू हो जाता है. लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड पर ब्याज देता है कब? असेसमेंट के बाद. हमारे लेट होने की तो वजह हो सकती है कि हमारे पास शयद पैसे कम है, या और कोई अर्चन आ गई. पर आपके पास तो पैसे है, पूरा डिपार्टमेंट है आपका इसी के लिए, तो आपको इतनी लेट क्यों हो जाती हैं? पहली चीज़ तो लेट होना ही नहीं चाहिए, और अगर लेट हो रही है तो ब्याज 12% देना चाहिए”.
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04:21 PM IST