Budget 2023: ये 3 फैक्टर दे रहे हैं संकेत, Income Tax में हो सकते हैं ये 5 बड़े बदलाव, आम करदाता को होगा फायदा
Budget 2023 से इनकम टैक्सपेयर्स को बड़ी उम्मीदें हैं. महंगाई, मंदी और बेरोजगारी तीन बड़ी ऐसी समस्या है जिसके कारण टैक्स के मोर्च पर राहत की उम्मीद की जा रही है. वित्त मंत्री से उम्मीद की जा रही है कि 1 फरवरी को टैक्स में छूट की सीमा 5 लाख तक बढ़ाई जा सकती है.
Budget 2023: बजट 2023 की तैयारी अंतिम चरणों में है. मई 2024 में लोकसभा चुनाव भी है. उससे पहले यह आखिरी पूर्णकालिक बजट है. इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही है. सरकार के लिए भी इसे लोक-लुभावन बनाने का बड़ा मौका है. उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. शेयरखान ने बजट से पहले एक रिपोर्ट जारी की है. इसमें पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर क्या उम्मीदें हैं, उसका जिक्र किया गया है. रिपोर्ट का मानना है कि बजट में सरकार का जोर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर होगा, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले. नीतिगत सुधार की उम्मीदें कम हैं.
इन 3 फैक्टर्स के कारण टैक्स में राहत की उम्मीद
शेयरखान ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि Incoem Tax में बदलाव के तीन बड़े कारण हैं. महंगाई अभी भी बरकरार है और मंदी की आशंका बढ़ती जा रही है. ग्लोबल इकोनॉमी का हाल और खराब है. इसके अलावा चारों तरफ छंटनी का माहौल है. ऐसे में जॉब मार्केट कमजोर है. नौकरीपेशा लोगों पर EMI का बोझ अलग से बढ़ रहा है. ऐसे में अगर सरकार इनकम टैक्सपेयर्स को राहत देती है तो लोगों के हाथ में पैसे बचेंगे और कंजप्शन में सुधार होगा. इससे ग्रोथ को बल मिलेगा.
Income Tax में क्या 5 बड़े बदलावों की है उम्मीद?
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1. अभी 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगात है. इस लिमिट को 5 लाख तक बढ़ाने की मांग है.
2. 2.5 लाख से 5 लाख तक अभी 5% का टैक्स लगता है. पुराने टैक्स सिस्टम के तहत 125000 रुपए का रीबेट मिलता है. नए टैक्स सिस्टम में कोई रीबेट नहीं है. वित्त मंत्री से मांग है कि 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 5 फीसदी का टैक्स लागू किया जाए.
3. अभी 5-10 लाख तक इनकम पर पुराने टैक्स सिस्टम के तहत 20 फीसदी का टैक्स लगता है. वित्त मंत्री से मांग है कि इसकी थ्रेसहोल्ड की लिमिट बढ़ाकर 10-20 लाख की जाए और इस इनकम पर 20 फीसदी का टैक्स लागू किया जाए.
4. अभी 10 लाख से ज्यादा इनकम पर पुराने टैक्स सिस्टम के तहत 30 फीसदी का टैक्स लगता है. सरकार से मांग है कि मैक्सिमम टैक्स रेट को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया जाए. वर्तमान में 30 फीसदी टैक्स पर नेट टैक्स सरचार्ज और सेस मिलाकर 35.6 फीसदी है.
5. पांचवीं मांग है कि वर्तमान में 30 फीसदी टैक्स के लिए जो थ्रेसहोल्ड लिमिट 10 लाख रुपए है उसे. बढ़ाकर 20 लाख किया जाए. मतलब, 20 लाख रुपए के बाद मैक्सिमम टैक्स रेट लागू किया जाए.
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02:59 PM IST