ITR Filing: HRA पर चाहिए टैक्स छूट तो संभाल कर रखें ये 4 डॉक्युमेंट, वरना Income Tax विभाग हाथ धोकर पड़ जाएगा पीछे
नौकरीपेशा लोगों की सैलरी स्लिप (Salary Slip) में एचआरए (HRA) यानी हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) सबसे अहम हिस्सा होता है. इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के लिए अधिकतर लोग अपने किराए के घर के लिए दिए गए रेंट पर एचआरए क्लेम करते हैं.
नौकरीपेशा लोगों की सैलरी स्लिप (Salary Slip) में एचआरए (HRA) यानी हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) सबसे अहम हिस्सा होता है. इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के लिए अधिकतर लोग अपने किराए के घर के लिए दिए गए रेंट पर एचआरए क्लेम करते हैं. हालांकि, कुछ लोग इसमें फर्जीवाड़ा भी करते हैं, जिसके चलते किसी पर भी शक होने पर आयकर विभाग उन्हें नोटिस भेज देता है. हो सकता है कि आपके पास भी ऐसा कोई नोटिस आ जाए, तो उसका जवाब देने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपके पास 4 डॉक्युमेंट होने जरूरी हैं. आइए जानते हैं आपके पास कौन-कौन से 4 दस्तावेज होने जरूरी हैं.
1- वैलिड रेंट एग्रीमेंट
अगर आप एक किराएदार हैं तो आपके पास एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है. यानी आपको अपने मकान मालिक के साथ एक रेंट एग्रीमेंट करना जरूरी है. साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए रेंट एग्रीमेंट आयकर नियमों के तहत ही हो. जैसे अगर आपका मंथली रेंट 50 हजार रुपये से अधिक है तो उसमें से टीडीएस काटा जाना जरूरी है. रेंट एग्रीमेंट में ये बताया गया होना चाहिए कि रेंट पर टीडीएस कटेगा या नहीं और कैसे कटेगा. इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार दोनों की सभी बेसिक डीटेल होने चाहिए. साथ ही दोनों की पैन डीटेल भी होनी चाहिए.
2- रेंट रिसीप्ट
एचआरए क्लेम करने के लिए आपके पास एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट के साथ-साथ रेंट रिसीप्ट भी होनी जरूरी है. यानी आपको अपने मकान मालिक को रेंट देने की रिसीप्ट भी संभाल कर रखनी होगी. रेंट रिसीप्ट से ही यह साबित होता है कि आपने वाकई मकान मालिक को घर का किराया चुकाया है. एचआरए क्लेम करते वक्त आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ-साथ रेंट रिसीप्ट भी जमा करनी होती है.
3- ऑनलाइन रेंट भुगतान स्टेटमेंट
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
वैसे तो कोई भी आपको रेंट भुगतान करने के तरीके के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन अगर किसी कनफ्यूजन की वजह से आपको आयकर विभाग का नोटिस आता है तो आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ सकती है. अगर आप कैश में भुगतान करते हैं तो आप यह सबूत नहीं दे पाएंगे. ऐसे में तमाम सीए और टैक्स एक्सपर्ट कहते हैं कि रेंट हमेशा ऑनलाइन तरीके से चुकाना चाहिए जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड. इससे आपके पास रेंट चुकाने का पक्का सबूत होता है, जिसे कोई नकार नहीं सकता.
4- मकान मालिक का PAN जरूर लें
मकान मालिक के PAN की जरूरत आपको आईटीआर फाइल करते वक्त या कंपनी में एचआरए क्लेम करते वक्त ही पड़ती है. इसी से आयकर विभाग को ये पता चलता है कि आपने जो रेंट चुकाया है, वह असल में किसे मिला है. अगर आप कैश में भी रेंट चुकाते हैं तो भी आपको मकान मालिक का पैन देना जरूरी है, वरना आपको टैक्स बेनेफिट कम मिलेगा. बता दें कि अगर आपका कुल रेंट 1 लाख रुपये से अधिक है, जो आपको मकान मालिक का पैन देना जरूरी है, वरना 1 लाख रुपये से अधिक की रकम पर एचआरए क्लेम नहीं कर पाएंगे. ध्यान रहे कि यह पैन सही होना चाहिए. इन दिनों आयकर विभाग जिन लोगों को नोटिस भेज रहा है, उन्होंने गलत पैन डाला हुआ था.
07:00 AM IST