ITR Filing: यूं ही नहीं मिल जाता HRA का फायदा, पहले करनी पड़ती हैं ये 3 कैलकुलेशन
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) 31 जुलाई धीरे-धीरे नजदीक आती जा रही है. ऐसे में हर कोई आईटीआर फाइल करने की तैयारी में लगा हुआ है. जब भी बात आती है Tax Saving की तो उसमें हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) यानी एचआरए (HRA) एक बड़ा रोल निभाता है. इसके तहत आपको काफी सारे पैसों पर टैक्स छूट मिल जाती है. हालांकि, आपकी सैलरी में एचआरए (HRA) एक ऐसा कंपोनेंट है, जिसका फायदा यूं ही नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए 3 स्टेप की एक पूरी कैल्कुलेशन (HRA Calculation) से गुजरना पड़ता है. कई लोगों को लगता है कि उनकी कंपनी जितना एचआरए उन्हें दे रही है, वह सारा टैक्स फ्री (Tax Free) है, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है. आइए समझते हैं एचआरए का पूरा गणित (Tax Planning) और जानते हैं कितने रुपयों पर मिलती है टैक्स छूट.