क्या आप भी House Rent कैश में चुकाते हैं? आ सकता है Income Tax का Notice, तैयार रखें ये 4 डॉक्युमेंट्स
Written By: अनुज मौर्या
Sun, Jun 09, 2024 03:59 PM IST
कई बार ये देखने को मिला है कि लोग अपने घर का रेंट (Rent) कैश में देते हैं. कई बार तो खुद किराएदार ही कैश में रेंट चुकाना चाहते हैं, तो कई बार ये देखा गया है कि मकान मालिक भी घर का किराया कैश में मांगते हैं. वैसे कैश में घर का किराया चुकाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार इसकी वजह से आपको इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग का नोटिस (Notice) आ सकता है, जिसका आपको जवाब देना होगा.
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ऑनलाइन या चेक से चुकाएं रेंट
अगर आप किराए पर रहते हैं तो आपको अपने घर का किराया या तो ऑनलाइन चुकाना चाहिए या फिर चेक के जरिए. इससे आपकी तरफ से रेंट के रूप में चुकाई गई राशि का एक सबूत रहेगा. अगर आप ऐसा ना करते हुए कैश में भुगतान करते हैं तो मुमकिन है कि आपकी कमाई और खर्चे के मेल ना खाने की वजह से आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ जाए. इस स्थिति में आपको कुछ जरूरी दस्तावेज आयकर विभाग को दिखाने होंगे, जिनसे ये साबित हो सके कि आपने रेंट चुकाया है. आपको इन 4 दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है.
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1- वैलिड रेंट एग्रीमेंट
अगर आप एक किराएदार हैं तो आपके पास एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है. यानी आपको अपने मकान मालिक के साथ एक रेंट एग्रीमेंट करना जरूरी है. साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए रेंट एग्रीमेंट आयकर नियमों के तहत ही हो. जैसे अगर आपका मंथली रेंट 50 हजार रुपये से अधिक है तो उसमें से टीडीएस काटा जाना जरूरी है. रेंट एग्रीमेंट में ये बताया गया होना चाहिए कि रेंट पर टीडीएस कटेगा या नहीं और कैसे कटेगा. इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार दोनों की सभी बेसिक डीटेल होने चाहिए. साथ ही दोनों की पैन डीटेल भी होनी चाहिए.
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2- रेंट रिसीप्ट
एचआरए क्लेम करने के लिए आपके पास एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट के साथ-साथ रेंट रिसीप्ट भी होनी जरूरी है. यानी आपको अपने मकान मालिक को रेंट देने की रिसीप्ट भी संभाल कर रखनी होगी. रेंट रिसीप्ट से ही यह साबित होता है कि आपने वाकई मकान मालिक को घर का किराया चुकाया है. एचआरए क्लेम करते वक्त आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ-साथ रेंट रिसीप्ट भी जमा करनी होती है.
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3- ऑनलाइन रेंट भुगतान स्टेटमेंट
वैसे तो कोई भी आपको रेंट भुगतान करने के तरीके के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन अगर किसी कनफ्यूजन की वजह से आपको आयकर विभाग का नोटिस आता है तो आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ सकती है. अगर आप कैश में भुगतान करते हैं तो आप यह सबूत नहीं दे पाएंगे. ऐसे में तमाम सीए और टैक्स एक्सपर्ट कहते हैं कि रेंट हमेशा ऑनलाइन तरीके से चुकाना चाहिए जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड. इससे आपके पास रेंट चुकाने का पक्का सबूत होता है, जिसे कोई नकार नहीं सकता.
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