छुट्टी लो, घूमने जाओ, पैसा खर्च करो और Income Tax में छूट पाओ... ये भी है एक शानदार तरीका, अब तक नहीं आजमाया?
लीव ट्रैवल एलाउंस (LTA) आपको ऐसी सुविधा देता है. LTA वास्तव में कंपनियों की तरफ से छुट्टियों के दौरान अपने कर्मचारी और उसके परिवार के देश में कहीं घूमने जाने पर हुए खर्च की भरपाई करता है. LTA के तौर पर मिलने वाले पैसे टैक्स फ्री होते हैं.
सुनने में कितना अच्छा लगेगा ना कि छुट्टी लो, ट्रैवल करो, पैसा खर्च करो और इनकम टैक्स में छूट लो और वो भी पूरे परिवार के साथ. यकीनन विश्वास नहीं होगा. लेकिन, हकीकत यही है कि ये इनकम टैक्स बचाने (Income tax savings) का शानदार तरीका है. ये नौकरीपेशा के लिए है. इस अलाउंस को कहते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस. शॉर्ट में LTA. इसका फायदा कंपनी की तरफ से मिलता है. बिल लगाने पर टैक्स छूट (Tax exemption) मिलती है. टैक्स छूट बचाने के लिए अगर आपने इसे अभी तक यूज नहीं किया है तो इस बार आजमा कर देखें.
LTA की शर्तें समझना जरूरी है
लीव ट्रैवल एलाउंस (LTA) आपको ऐसी सुविधा देता है. LTA वास्तव में कंपनियों की तरफ से छुट्टियों के दौरान अपने कर्मचारी और उसके परिवार के देश में कहीं घूमने जाने पर हुए खर्च की भरपाई करता है. LTA के तौर पर मिलने वाले पैसे टैक्स फ्री होते हैं. इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 10(5) रूल 2बी के साथ, LTA पर मिलने वाली छूट और उसकी शर्तों के बारे में बताता है. LTA के टैक्स फ्री पैसों को हासिल करने की शर्तों पर नजर डालते हैं.
किसे मिलता है LTA का फायदा?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(5) के मुताबिक, आपके पिछले या मौजूदा नियोक्ता से हासिल LTA की रकम कुछ शर्तों को पूरा करने पर छूट पाने की हकदार है. मतलब ये फायदा उन्हीं को ही मिलेगा जो नौकरीपेशा हैं और जिन्हें अपने नियोक्ता से एलटीए मिलता है. इसका सीधा मतलब है कि सेल्फ इम्प्लॉयड लोगों को एलटीए का फायदा नहीं मिलता है. LTA की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी कंपनी के HR डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी रैंक और डेजिग्नेशन क्या दिया है.
सिर्फ ट्रैवल के खर्च पर मिलता है फायदा
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LTA का टैक्स-फ्री पैसा आपको मिले इसके लिए जरूरी है कि आप अपने ऑफिस से पहले छुट्टी लें और फिर अकेले या परिवार देश में कहीं घूमने जाएं. LTA के तौर पर सिर्फ ट्रैवल पर हुए खर्च का ही क्लेम कर सकते हैं. एलटीए में आप अधिकतम नियोक्ता की तरफ से दी गई रकम या ट्रैवल पर हुआ खर्च, दोनों में जो भी कम हो को ही क्लेम कर सकते हैं. टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक, एलटीए के तहत देश में घूमने जाने के दौरान यात्रा किराए के रूप में हुए खर्च का ही दावा किया जा सकता है. इसमें होटल में ठहरने या खाने-पीने का खर्च शामिल नहीं किया जाता.
LTA से किए गए ट्रैवल की शर्तें
आप अकेले या अपने परिवार के साथ ट्रैवल कर सकते हैं. हालांकि, अगर आपका परिवार आपके बिना यात्रा करता है तो एलटीए का फायदा नहीं मिलेगा. ट्रैवल टाइम पर आपका ऑफिस से छुट्टियों पर होना जरूरी है. अगर आप बिजनेस ट्रिप पर हैं और साथ में अपने जीवन साथी या बच्चे को ले गए हैं तो आपको एलटीए का फायदा नहीं मिलेगा. क्योंकि, उन दिनों में आप छुट्टियों पर नहीं बल्कि बिजनेस ट्रिप पर हैं. LTA में परिवार का मतलब पति, पत्नी बच्चे या पैरेंट्स से है. जहां तक आयकर कानून का सवाल है तो आपको एलटीए छूट सिर्फ दो बच्चों पर ही मिलेगी अगर उनकी जन्मतिथि 1 अक्टूबर 1998 या उसके बाद की है, इससे पहले पैदा हुए बच्चों के मामले में यह नियम लागू नहीं होता.
LTA छूट का पीरियड क्या है?
चार कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में दो बार LTA क्लेम कर सकते हैं. इस ब्लॉक की गणना आपकी नौकरी की शुरूआत से नहीं होती, बल्कि यह पूर्व नियत है. अगर पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो परिवार हर साल यात्रा कर सकता है और आप दोनों को दो विभिन्न कैलेंडर वर्षों के लिए हर साल टैक्स-फ्री पैसे मिल सकतें हैं.
LTA बेनिफिट्स को कैरी फारवर्ड करना
इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) के कुछ नुकसान कैरी फारवार्ड किए जा सकते हैं, उसी तरह एक ब्लॉक में क्लेम न किए गए एलटीए को भी कैरी फॉरवार्ड कर सकते हैं. मसलन अगर आप किसी वजह से 2020-2023 के ब्लॉक के LTA को क्लेम न कर पाए हैं तो इसे 2024 से शुरू होने वाले अगले ब्लॉक के पहले साल में कैरी फॉरवार्ड किया जा सकता है. मतलब, 2020-23 के मौजूदा ब्लॉक के एलटीए एरियर को आप कैरी फॉरवर्ड कर उसे 2024-25 के ब्लॉक में क्लेम कर सकते हैं, उससे आपके 2020-23 के चार साल के ब्लॉक पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
कंपनी छोड़ते समय कैसे करें LTA क्लेम
अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं और कंपनी के साथ रहते हुए ट्रैवल करते हैं तो LTA का क्लेम मौजूदा नियोक्ता से कर सकते हैं. इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टैक्स-फ्री एलटीए के लिए आपका ट्रैवल प्लान 2 साल में दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसलिए अगर आप, रिजाइन करने के बाद ट्रैवल करते हैं तो आप एलटीए का क्लेम कर सकते हैं, शर्त ये है कि ऐसी स्थिति में आपका नियोक्ता एलटीए देता हो.
कौन से डॉक्युमेंट्स होंगे जरूरी?
इनकम टैक्स छूट क्लेम करने के लिए आपको ट्रैवल टिकट सुरक्षित रखना होगा. अगर आपने कोई कार किराए पर ली है तो ट्रैवल एजेंसी या कार रेंटल एजेंसी की रसीद या इनवॉयस वैध सबूत माना जाएगा.
05:42 PM IST