Income Tax Saving Tips: पति-पत्नी दोनों करते हैं नौकरी तो बड़ा फायदा कराता है LTA, सैलरी पैकेज में होता है इसका जिक्र
लीव ट्रैवल अलाउंस की राशि का निर्धारण आपकी कंपनी का HR एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट आपकी रैंक और पद के हिसाब से करता है. HRA की तरह इस अलाउंस पर भी आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.
Income Tax Saving Tips: ITR दाखिल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई है. अगर आपने अभी आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो यहां हम आपको फायदे की बात बताने जा रहे हैं. अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपके सैलरी पैकेज में LTA का भी जिक्र किया गया होगा. LTA यानी Leave Travel Allowance. LTA प का फायदा उन्हीं को मिलता है जो नौकरीपेशा हैं और जिन्हें अपने नियोक्ता से लीव ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है.
लीव ट्रैवल अलाउंस की राशि का निर्धारण आपकी कंपनी का HR एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट आपकी रैंक और पद के हिसाब से करता है. अगर पति और पत्नी दोनों नौकरी में हैं तो इसका बड़ा फायदा मिलता है. अगर आपने अभी तक एलटीए पर टैक्स छूट का फायदा नहीं लिया है तो अब ले सकते हैं. हालांकि एलटीए से कुछ नियम भी जुड़े हुए हैं. यहां समझ लें इन नियमों के बारे में-
कब मिलता है LTA का फायदा
LTA के तौर पर मिलने वाले पैसे टैक्स फ्री होते हैं. ये टैक्स-फ्री पैसा आपको मिले इसके लिए जरूरी है कि आप अपने ऑफिस से पहले छुट्टी लें और फिर अकेले या परिवार के साथ देश में कहीं घूमने जाएं. एलटीए में आप नियोक्ता की तरफ से दी गई अधिकतम रकम या ट्रैवल पर हुआ खर्च, दोनों में जो भी कम हो उसको क्लेम कर सकते हैं.
यात्रा को लेकर हैं कुछ शर्तें
- LTA पर टैक्स छूट के लिए सिर्फ उन यात्राओं का खर्च शामिल कर सकते हैं जो भारत की सीमाओं के अंदर की गई हों. विदेश की यात्रा का खर्च इसमें शामिल नहीं किया जाता.
- LTA के लिए आप जिस यात्रा का खर्च शामिल कर रहे हैं, उस समय आपको कंपनी से छुट्टी पर होना अनिवार्य है और इस छ़ुट्टी का जिक्र कंपनी के रिकॉर्ड में होना चाहिए.
- एलटीए में आप खुद के साथ अपने लाइफ पार्टनर और दो बच्चों के घूमने के खर्च को शामिल कर सकते हैं. इसके अलावा आप पर आश्रित भाई-बहन या माता-पिता को शामिल किया जा सकता है.
- एलटीए में आप रेल यात्रा, हवाई यात्रा, बस यात्रा वगैरह यानी कोई सरकारी या अन्य मान्यता प्राप्त ट्रांसपोर्ट का किराए का खर्च शामिल कर सकते हैं. प्राइवेट कार, कैब, खाने-पीने, ठहरने और जगहों को देखने के खर्च को इसमें शामिल नहीं कर सकते.
- अगर आप बिजनेस ट्रिप पर हैं और साथ में अपने जीवन साथी व बच्चे को ले गए हैं तो आपको LTA का फायदा नहीं मिलेगा.
पति-पत्नी को ऐसे मिलेगा ज्यादा फायदा
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एलटीए पर टैक्स में छूट आप हर साल नहीं ले सकते, इसमें 4 साल में दो बार टैक्स में छूट ली जा सकती है. इसके लिए Income Tax Department ने चार-चार वर्षों के ब्लॉक को पहले से तय कर रखा है. लेकिन अगर आप और आपकी पत्नी दोनों वर्किंग हैं और दोनों को उनकी कंपनी की ओर से एलटीए की सुविधा दी जाती है तो परिवार हर साल यात्रा कर सकता है और आप दोनों को तमाम कैलेंडर वर्षों के लिए हर साल टैक्स-फ्री पैसे मिल सकतें हैं.
LTA पर टैक्स छूट के मामले में ये बात भी समझें
अगर आप किसी कारणवश संबंधित Block में टैक्स छूट नहीं ले पाते हैं तो अगले Block में इसका फायदा ले सकते हैं. मसलन अगर आप किसी वजह से 2020-2023 के ब्लॉक के LTA को क्लेम न कर पाए हैं तो इसे 2024 से शुरू होने वाले ब्लॉक के पहले साल में कैरी फॉरवार्ड किया जा सकता है. लेकिन, इस तरह की टैक्स छूट आपको अगले Block के पहले ही वर्ष में लेनी होगी.
टैक्स को लेकर एक बात और समझने की है, वो ये कि अगर एंप्लॉयर ने आपको 1 लाख तक का LTA दिया है, लेकिन आपकी यात्रा का खर्च 50 हजार रुपए का है, तो एग्जेम्पशन केवल 50 हजार रुपए का मिलेगा. अगर आपका खर्च 1.2 लाख रुपए का है तो एग्जेम्पशन अमाउंट 1 लाख रुपए का होगा.
03:36 PM IST