पूरे 4 लाख रुपए तक बचेगा Income Tax, सेक्शन 80C नहीं, ये तरीके आएंगे काम, आजमा कर देखो
फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके पास अब सिर्फ दो महीने और कुछ दिन का ही समय बचा है. ऐसे में सबसे आसान तरीका सेक्शन 80C होता है. लेकिन, इसके अलावा टैक्स छूट लेना चाहते हैं तो और भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं.
देश का बजट आने वाला है. बजट से हर बार उम्मीद रहती है कि टैक्स में कुछ रियायत मिलेगी. इस बार भी उम्मीद है. लेकिन, अगर ऐसा कुछ होता है तो टैक्स छूट अगले वित्त वर्ष के लिए मिलेगी. इस वित्त वर्ष के लिए अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो अब भी वक्त है. फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अगर टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके पास अब सिर्फ दो महीने और कुछ दिन का ही समय बचा है. ऐसे में सबसे आसान तरीका सेक्शन 80C होता है. लेकिन, इसके अलावा टैक्स छूट लेना चाहते हैं तो और भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही ऑप्शंस के बारे में, जहां 4 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग की जा सकती है.
नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) में 7 लाख रुपए टैक्स छूट है. लेकिन, पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में टैक्स छूट के लिए सबसे आसान तरीका सेक्शन 80C (Tax Saving Section 80C) में ही मिलता है. लेकिन, यहां सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक की छूट ही मिलती है. हालांकि, सेक्शन 80C के अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं.
1. सेविंग अकाउंट के ब्याज पर छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTA के तहत सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज टैक्स छूट के दायरे में आता है. 10 हजार रुपए तक के सालाना ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है. वहीं, सीनियर सिटीजन को अलग-अलग सेविंग अकाउंट पर सेक्शन 80TTB में सालाना 50,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट है.
2. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)
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NPS में निवेश करने पर 50 हजार रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है. ये छूट सेक्शन 80CCD (1B) में मिलती है. इसका मतलब है कि अगर आपकी सालाना इनकम पर टैक्स लगता है तो आप यहां निवेश करके 50 हजार रुपए तक छूट ले सकते हैं.
3. हेल्थ इंश्योरेंस (80D)
इनकम टैक्स के सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट है. पॉलिसी में कौन-कौन शामिल है, उनकी उम्र क्या है इससे ₹25,000 से ₹1 लाख तक टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. अपने और पैरेंट्स के लिए 25000-25000 रुपए क्लेम कर सकते हैं.
4. होम लोन (80EE)
होम लोन रीपेमेंट पर दो तरह से टैक्स छूट मिलती है. प्रिंसिपल अमाउंट पर 80C में ₹1.5 लाख तक टैक्स छूट है. वहीं, सेक्शन 24 में ब्याज पर अधिकतम ₹2 लाख तक टैक्स छूट है. इसके अलावा अपना पहला घर खरीदने वालों को सरकार इनकम टैक्स सेक्शन 80EE के तहत होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त छूट देती है. आपके नाम पर कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए. इस सेक्शन के तहत आप 50,000 रुपए तक अतिरिक्त टैक्स क्लेम कर सकते हैं. शर्त ये है कि प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और लोन 35 लाख रुपए या इससे कम होना चाहिए.
5. चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दान करने पर छूट
अगर आप दान पुण्य करते हैं तो इस पर भी टैक्स बचा सकते हैं. इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCC में चैरिटेबल अमाउंट पर छूट क्लेम की जा सकती है. मान्यताप्राप्त चैरिटेबल संस्थान को किया गया डोनेशन टैक्स छूट के दायरे में आता है. हालांकि पूरे डोनेशन पर छूट नहीं मिलती है. 200 रुपए से ज्यादा के अमाउंट पर टैक्स छूट ले सकते हैं.
08:05 AM IST