आप भी पता कर सकते हैं PAN Card असली है या नकली? ऐसे करेंगे जांच तो नहीं खाएंगे धोखा
इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) की तरफ से 10 अंकों की एक पहचान संख्या जारी की जाती है. इसे परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं.
किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड (PAN Card) होना सबसे जरूरी है. (प्रतीकात्मक)
किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड (PAN Card) होना सबसे जरूरी है. (प्रतीकात्मक)
किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड (PAN Card) होना सबसे जरूरी है. पैन कार्ड के दस अंको के जरिए आप बैंक अकाउंट खुलवाने, प्रॉपर्टी की खरीदने या बेचने, गाड़ी खरीदने या बेचने, आईटीआर फाइल करने, 2 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वैलरी खरीद जैसे कई कामों को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आजकल फर्जी पैन कार्ड के कई मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में आप भी कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले जान लें कि आपका भी पैन कार्ड कहीं फर्जी तो नहीं है. आइए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे सही पैन कार्ड की पहचान कर सकते हैं.
IT डिपार्टमेंट जारी करता है पैन
इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) की तरफ से 10 अंकों की एक पहचान संख्या जारी की जाती है. इसे परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं. पैन कार्ड हमारी पहचान का एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. खासकर वित्तीय मामलों में इसका बड़ा रोल है.
ऐसे कर सकते हैं अपने PAN की पहचान-
- आपको सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा.
- यहां पर आपको सीधी तरफ ऊपर की ओर ‘वेरीफाई योर पैन डिटेल्स’ के लिंक पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद में यूजर्स को पैन कार्ड की डिटेल भरनी होगीं.
- इसमें आपको पैन नंबर, पैन कार्ड होल्डर का पूरा नाम, उसकी जन्मतिथि आदि की जानकारी दी जाएगी.
- सही जानकारी भरने के बाद पोर्टल पर मैसेज आएगा कि भरी गई जानकारी आपके पैन कार्ड से मैच करती हैं या नहीं.
- इस तरह आप आसानी से पैन कार्ड की सत्यता का पता लगा सकते हैं.
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बढ़ रहे हैं फर्जी मामले
देशभर में हुए लॉकडाउन के बाद फर्जी पैन कार्ड के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं. ऐसे में अपने पैन कार्ड की सत्यता की जानकारी होना सबसे जरूरी है. देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए पैन कार्ड की जांच करना भी जरूरी है.
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ऐसे बनवाएं अपना PAN
अगर आपने अभी तक PAN नहीं बनवाया है तो सरकार ने इसे मिनटों में बनवाने की सुविधा शुरू कर दी है. इसके लिए आपको income tax की वेबसाइट पर जाना होगा. यह सेवा उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अब तक PAN नहीं बनवाया है. E PAN के लिए आपको अपना आधार नंबर (Aadhaar card number) देना होगा, जिससे OTP जनरेट होगा और आपको E PAN चंद मिनटों में जारी हो जाएगा. राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय की मानें तो इससे लोगों को PAN कार्ड लेने में काफी सहूलियत हो रही है.
07:56 AM IST