Traffic Police के गलत चालान काटने पर जुर्माना भरने से बचें, ऐसे कर सकते हैं घर बैठे शिकायत
अगर आपका गलत चालान कट गया है तो आप ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर संपर्क करके इस बारे में जानकारी देकर आप जुर्माना भरने से बच सकते हैं.
आजकल ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों को रोकने की बजाए ट्रैफिक ऐप से फोटो खींचकर ई-चालान कर देती है. ऐसे में कई लोग इस बात से अंजान रह जाते हैं कि उन्होंने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन किया है. बाद में मोबाइल पर मैसेज आने पर उन्हें चालान काटे जाने का पता चलता है. कई बार लोगों को यह भी शिकायत होती है कि उनका चालान बिना किसी गलती के काटा गया है और बिना कारण ही जुर्माना भरना पड़ता है. तो अब आप इसके खिलाफ घर बैठे ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों को गलत ट्रैफिक चालान जारी होने की शिकायत करने की भी फैसिलिटी दी है, जहां शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. जिसको हम स्टेप बॉय स्पेट बताने जा रहे हैं.
स्टेप 1: सबसे पहले आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ऑफिसियल ट्रैफिक साइट echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ पर जाएं.
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स्टेप 2: जैसे ही लिंक खुल जाएगी तो आपको शिकायत का एक लिंक दिख रहा होगा, जहां आपको क्लिक करना है.
स्टेप 3: इस लिंक पर जाने के बाद, आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा. जहां आपको अपना नाम, अपना नंबर, अपना चालान नंबर सहित सभी जानकारी सही ढंग से दर्ज करनी होगी, जो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुई होगी.
स्टेप 4: सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद आपको ई-चालान शिकायत का प्रमाण अपलोड करना होगा. इसके लिए अपलोड ऑप्शन का इस्तेमाल करें और कैप्चा कोड सही-सही भरें.
स्टेप 5: एक बार अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको आखिरी में सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा. अब आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है.
इस पूरे प्रोसेस में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है.
ई-मेल और हेल्पलाइन नंबर भी
हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के अलावा ई-मेल के जरिए भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं. आप अपनी शिकायत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ई-मेल आईडी info@delhitrafficpolice.nic.in पर भेज सकते हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम के इन नंबर 11-2584-4444,1095 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
शिकायत का स्टेटस कैसे ट्रैक करें
आपके द्वारा की गई शिकायत के बाद ट्रैफिक पुलिस विभाग जमा की गई ई-चालान शिकायत की जांच करेगा. आप शिकायत प्रणाली पर इसका स्टेटस देख सकते हैं.
- सबसे पहले, आपको परिवहन Grievance टिकट स्टेटस को खोलना होगा
- 2. फिर, अपने ब्राउजर में वेबपेज https://echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ खोलें
-‘टिकट स्टेटस’ लिखे टैब पर क्लिक करें
- अपना ई-टिकट या ई-चालान शिकायत नंबर बताएं और कैप्चा कोड भरें
- अब ‘स्टेटस चेक’ पर क्लिक करें
- आपको स्क्रीन पर शिकायत का लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा
लोगों की सहूलियत के लिए अब ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया के जरिए एक फॉरमेट भी शेयर कर रही है, जिसमें यह बताया गया है कि गलत चालान कटने पर लोग किस तरह अपनी शिकायत भेज सकते हैं.
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02:14 PM IST