1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट का नया नियम- अब खुद से नहीं कटेगा आपका पैसा, पूछकर ही होंगी पेमेंट
Auto Debit Card Rule: 1 अक्टूबर से अब आपके बैंक अकाउंट से आपसे पूछे बिना पैसा नहीं काटा जाएगा. इसके लिए आपसे मंजूरी ली जाएगी और पेमेंट पूरी होगी.
1 अक्टूबर से बिना परमिशन के नहीं कटेंगे आपके पैसे (Reuters)
1 अक्टूबर से बिना परमिशन के नहीं कटेंगे आपके पैसे (Reuters)
Auto Debit Card Rule: अगले महीने से यानी 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट का नया नियम लागू होने वाला है. इस नियम का असर आपकी जेब पर सीधा पड़ेगा और आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर किन पेमेंट्स पर इस नियम का असर पड़ेगा. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने 1 अक्टूबर से नया डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू करने का आदेश जारी किया था. इस नए नियम के बाद अब पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां आपसे बिना पूछे आपके पैसे नहीं काटेंगी. यानी अब हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कंज्यूमर से उसकी मंजूरी ली जाएगी.
आपसे बिना पूछे नहीं कटेगा पैसा
1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक के एडिशनल फैक्टर ऑटेंथिकेशन (AFA) नियम लागू होंगे. बता दें कि ये नया नियम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड से जुड़े ऑटो पेमेंट पर पर लागू होगा. अब आपके OTT सब्सक्रिपशन के बिल, यूटिलिटी बिल समेत कई पेमेंट सर्विस आपसे बिना पूछे आपको पैसे नहीं काट पाएंगे.
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आपके पैसे पर आपका अधिकार
ये नियम 5,000 रुपये से कम के सभी ऑटो डेबिट लिए भी जरूरी होगा. अब आपकी मंजूरी के बाद ही आपको अकाउंट से पैसे काटे जाएंगे. इसके लिए बैंकों को ड्यू डेट से 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भेजना जरूरी होगा. इस नए नियम के तहत ग्राहकों के पास एक नोटिफिकेशन भेजना जरूरी.
अब डिजिटल फ्रॉड से मिलेगी राहत!
RBI ने डिजिटल फ्रॉड के मामलों में इजाफा होने के बाद इस नियम को लागू करने का फैसला लिया. बैंक ने बैंकिंग फ्रॉड और ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की. इसके तहत हर बैंक ने अपने-अपने ग्राहकों को SMS के जरिए सूचित किया.
इन पेमेंट्स पर दिखेगा नए नियम का असर
- OTT सब्सक्रिप्शन
- यूटिलिटी बिल पेमेंट
- न्यूज वेबसाइट सब्सक्रिप्शन
बैंक अकाउंट्स से जुड़े पेमेंट्स पर असर नहीं होगा
- होम लोन, ऑटो लोन की EMI
- म्युचुअल फंड की SIP
- इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स
RBI ने 6 महीने की सीमा बढ़ाई
बता दें कि ये नियम पहले 1 अप्रैल 2021 को लागू होना था. लेकिन बैंक बड़े स्तर पर ग्राहकों की होने वाली असुविधा को देखते हुए मियाद बढ़ाई. बैंक ने बताया कि 30 सितंबर तक सर्विस प्रोवाइडर नई प्रणाली को लागू करना जरूरी हुआ. ग्राहकों की ओर से मंजूरी ना देने पर क्रेडिट, डेबिट कार्ड की ऑटो डेबिट पेमेंट फेल हो सकते हैं.
03:19 PM IST