APY Rules: निवेश करते-करते बदल गया इरादा, तो क्या स्कीम में जमा रकम की कर सकते हैं निकासी?
अटल पेंशन स्कीम में 18-40 साल तक के लोग कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. 60 साल तक इसमें निवेश करना होता है और 60 के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है.
अगर आप बुढ़ापे के लिए आप रेग्युलर इनकम का इंतजाम करना चाहते हैं, तो इसके लिए अटल पेंशन योजना आपके लिए मददगार हो सकती है. अटल पेंशन स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है. कोई भी भारतीय नागरिक जो टैक्सपेयर नहीं है, वो अटल पेंशन स्कीम में निवेश कर सकता है. 18-40 साल तक के लोग अटल पेंशन योजना में कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. 60 साल तक इसमें निवेश करना होता है और 60 के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है.
सरकार की इस स्कीम के जरिए 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन प्राप्त की जा सकती है. आपको कितनी पेंशन मिलेगी, ये आपके निवेश पर निर्भर करता है. लेकिन मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में अटल पेंशन स्कीम में निवेश शुरू किया और कुछ सालों तक रकम जमा करने के बाद उसका इरादा बदल गया, तो क्या इस स्थिति में जमा हो चुकी रकम की निकासी की जा सकती है? जानिए अटल पेंशन योजना से जुड़ा ये नियम-
इन स्थितियों में कर सकते हैं निकासी
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 60 साल की उम्र से पहले अगर कोई आवेदक जमा रकम की निकासी करना चाहता है तो उसे ये सुविधा दो तरह से दी जाती है.
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1. गंभीर बीमारी की स्थिति में
अगर आवेदक किसी गंभीर या लम्बी बीमारी के इलाज के लिए योजना में जमा की गई राशि निकलवाना चाहते हैं और वे योजना में आगे का निवेश कर पाने में सक्षम नहीं हैं, तो इस स्थिति में वे जमा राशि की निकासी कर सकते हैं. इस स्थिति में उन्हें उनकी जमा राशि, सरकार के योगदान की राशि और उस पर मिले रिटर्न के साथ जो भी राशि बनती है वो उनके अकाउंट में आ जाती है.
2. स्वैच्छिक निकासी
अगर निकासी की कोई ठोस वजह नहीं है, आवेदक अपनी स्वेच्छा से 60 साल की उम्र से पहले स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूशन बंद करके फंड की निकासी करना चाहते हैं तो इस स्थिति में अकाउंट मेंटिनेंस और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आदि चार्जेज को काटने के बाद सब्सक्राइबर को उसका कॉन्ट्रीब्यूट किया गया अमाउंट रिटर्न के साथ वापस दे दिया जाता है. ऐसे में सरकार की ओर से योगदान की गई राशि या उस पर किसी तरह की इनकम का लाभ नहीं मिलता है.
APY के लिए ऐसे करें आवेदन
अगर आप भी अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले किसी बैंक में बचत खाता खुलवा लें. अगर आपका पहले से ही बैंक में बचत खाता है तो आपको वहां से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा. फॉर्म में नाम, आयु, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आदि तमाम जानकारी सही-सही भरें. मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज साथ में अटैच करें. इसके बाद फॉर्म को बैंक में जमा करें. इसके बाद आपके सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा और अटल पेंशन योजना के तहत आपका खाता खोल दिया जाएगा.
01:24 PM IST