आपके अपनों की मौत के बाद आधार और पैन जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स का क्या किया जाए? कैसे करें उन्हें सरेंडर?
अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसके इन डॉक्यूमेंट्स को सरेंडर कर देना चाहिए या रद्द करा देना चाहिए ताकि कोई अन्य व्यक्ति इन डॉक्युमेंट्स का गलत इस्तेमाल न कर सके. यहां जानिए इसका तरीका.
आपके अपनों की मौत के बाद आधार और पैन जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स का क्या किया जाए? कैसे करें उन्हें सरेंडर?
आपके अपनों की मौत के बाद आधार और पैन जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स का क्या किया जाए? कैसे करें उन्हें सरेंडर?
आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज आज के समय में हर किसी के लिए जरूरी हैं. ज्यादातर लोगों के पास ये डॉक्युमेंट्स होते हैं. इन्हें एड्रेस प्रूफ के अलावा आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर मोबाइल की सिम खरीदने तक, आधार कार्ड की तो जरूरत पड़ती ही है. लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसके इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए क्या आप जानते हैं इस बारे में? अगर नहीं तो जान लीजिए ताकि कोई दूसरा इन दस्तावेजों का दुरुपयोग न कर सके.
पैन कार्ड
इनकम टैक्स भरने के साथ ही बैंक और डीमैट अकाउंट खुलवाने जैसे तमाम कामों में पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. लेकिन अगर पैन कार्ड होल्डर की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवारीजनों को उसके कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए. इसके लिए मृतक के परिवार के सदस्य को इनकम टैक्स विभाग में संपर्क करना होगा. सरेंडर करने से पहले मृतक के सभी खाते किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करा देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए. ताकि बाद में इस काम में किसी तरह की समस्या न हो.
आधार कार्ड
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आधार कार्ड को रद्द कराने या सरेंडर करने की तो फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप इसे लॉक कर सकते हैं. आधार कार्ड को लॉक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट- www.uidai.gov.in पर जाना होगा. यहां 'My Aadhaar' को सिलेक्ट करें और फिर 'Aadhaar Services' पर क्लिक करें. इसके बाद Lock/Unlock Biometrics पर क्लिक करें. अब यहां 12 अंकों का आधार नंबर और दिए गए कैप्चा कोड दर्ज करें. इसके साथ ही Send OTP ऑप्शन चुनें. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे एंटर करें. इसके बाद आपको बायोमेट्रिक डेटा को लॉक/अनलॉक करने का विकल्प मिल जाएगा, जिसे आप चुन सकते है. Lock बटन पर क्लिक करते ही बायोमेट्रिक डेटा लॉक हो जाएगा. इसके अलावा अगर व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले आधार के जरिए किसी योजना या सब्सिडी का लाभ ले रहा है तो संबंधित विभाग को व्यक्ति की मौत की जानकारी देनी चाहिए. ताकि उसका नाम योजना से हटा दिया जाए.
वोटर आईडी
वोटर आईडी के जरिए ही आपको वोट डालने का मौका मिलता है. लेकिन किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके वोटर आईडी कार्ड को आप रद्द करवा सकते हैं. इसके लिए आपको चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा, जिसके बाद ये कार्ड रद्द हो जाएगा. वोटर आईडी को रद्द करवाने के लिए मृतक के डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है.
पासपोर्ट
आधार कार्ड की तरह ही पासपोर्ट को भी रद्द करवाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है. इसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद ये खुद ही अमान्य हो जाता है. ऐसे में इसकी समय सीमा समाप्त होने तक आप पासपोर्ट को संभालकर रखें, ताकि ये किसी गलत हाथों में न पड़े.
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06:26 PM IST