IndAus ECTA के तहत ड्यूटी में छूट की लिस्ट का नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय ने किया जारी, 8500 प्रोडक्ट्स पर मिलेगी राहत
Duty exemption list under Ind Aus ECTA: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौते के तहत टैरिफ कोटा और कुल छूट (duty exemption list under Ind Aus ECTA) सीमा की पूरी सारणी भी जारी की गई है.
Duty exemption list under Ind Aus ECTA: भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के तहत ड्यूटी में छूट की लिस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है. वित्त मंत्रालय के इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, 8500 प्रोडक्ट्स पर शुल्क में छूट है. दोनों देशों के बीच यह समझौता (India Australia Economic Cooperation Trade Agreement) 29 दिसंबर 2022 से लागू होने जा रहा है.
छूट तभी लागू होगी जब...
यह छूट तभी लागू होगी जब सामानों का इम्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया से भारत (IndAus ECTA) किया गया होगा. साथ ही जब इम्पोर्टर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम या असिस्टेंड कमिश्नर ऑफ कस्टम यह स्पष्ट कर देता हो कि यह सामान केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफाई किए नियमों के मुताबिक है, और प्रोडक्ट का मूल निर्माण ऑस्ट्रेलिया में हुआ हो, शुल्क में छूट तभी मिलेगी.
बेसिक कस्टम ड्यूटी और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर
खबर के मुताबिक, इस समझौते के तहत टैरिफ कोटा और कुल छूट (duty exemption list under Ind Aus ECTA) सीमा की पूरी सारणी भी जारी की गई है. सभी सामानों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी बीसीडी रेट (BCD Rate) भी अलग-अलग कैटेगरी के मुताबिक 1.4 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 10.4 प्रतिशत लागू होंगे. इसी तरह, कृषि अवसंरचना और विकास उपकर यानी AIDC Rate भी सभी वस्तुओं पर अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से 50, 20 और 17.5 प्रतिशत की दर से लागू होंगे.
750 मिलीलीटर की बोतल पर क्या होंगे टैरिफ
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इसके अलावा, IndAus ECTA के तहत अगर 750 मिलीलीटर की बोतल के लिए सीआईएफ मूल्य 5 यूएसडी के बराबर या उससे कम है या 15 अमेरिकी डॉलर सै कम है तो कृषि अवसंरचना और विकास उपकर यानी AIDC Rate 100 प्रतिशत लागू होंगे. अगर 750 मिलीलीटर की बोतल के लिए सीआईएफ मूल्य 15 यूएसडी से ज्यादा या उसके बराबर है तो कृषि अवसंरचना और विकास उपकर 75 प्रतिशत लागू होगा.
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09:14 AM IST