रोड एक्सीडेंट में घायल होने पर मिलेगा ज्यादा मुआवजा, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये की मदद देगी सरकार
Compensation in Hit and Run cases: यह आदेश 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा. इसके लिए अलग से फंड बनाया जाएगा. सरकार इसके लिए अलग से मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाएगी. मंत्रालय ने कुछ महीने पहले कहा था कि हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे के लिए योजना में बदलाव की जरूरत है.
इसे लेकर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. (फाइल फोटो: पीटीआई)
इसे लेकर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. (फाइल फोटो: पीटीआई)
Compensation in Hit and Run cases: रोड एक्सीडेंट में घायल होने पर अब ज्यादा मुआवजा मिलेगा. इसे लेकर बड़ी पहल की गई है. सरकार ने हिट एंड रन मामले में सहायता राशि बढ़ाने का एलान किया है. घायलों को अब 12500 रुपये की बजाय 50000 रुपये मिलेंगे. वहीं किसी व्यक्ति की मौत होने पर भी सहायता राशि को 8 गुणा बढ़ा दिया गया है. अब मृतकों के परिजनों को सरकार 2 लाख रुपये की मदद देगी, जबकि पहले यह राशि 25000 रुपये थी.
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1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा आदेश
यह आदेश 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा. इसके लिए अलग से फंड बनाया जाएगा. सरकार इसके लिए अलग से मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाएगी. मंत्रालय ने कुछ महीने पहले कहा था कि हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे के लिए योजना में बदलाव की जरूरत है. वहीं इसे लेकर अब रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
- सड़क दुर्घटना में सहायता राशि बढ़ाई
— Ambarish Pandey (@pandeyambarish) February 27, 2022
- सरकार ने Hit & Run मामले में बढ़ायी सहायता राशि
- घायलों को 12500 की बजाय 50000
- मृत्यु होने पर सहयोग राशि 25000 से बढ़ाकर 2 लाख
- 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा
- सरकार अलग से बनाएगी #MotorVehicles #Accident Fund@ZeeBusiness @SwatiKJain
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पीड़ित का होगा कैशलेस इलाज
रोड एक्सीडेंट में पीड़ितों के मुआवजे की लिए भी प्रावधान किए गए हैं. घायलों का अब कैशलेस इलाज होगा. सरकार ने इसे लेकर स्टैंडिंग कमेटी बनाई है. जिसमें सड़क परिवहन मंत्रालय, डीएफएस (Department of Financial Services), डीईए (Department of Economic Affairs) शामिल होंगे. वहीं जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमुख भी इसमें होंगे.
यह कमेटी मुआवजा, उसके क्लेम और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तय करेगी. खास बात ये है कि इसकी यूनिट जिला स्तर पर भी होगी. वहीं 30 दिनों में पीड़ित और परिजनों के क्लेम का निपटारा किया जाएगा. इसे हिट एंड रन मोटर दुर्घटना स्कीम 2022 नाम दिया गया है.
09:14 PM IST