अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ₹5 लाख दे रही है ये राज्य सरकार, ऐसे करें अप्लाई, जानिए जरूरी बातें
Mukhyamantri Alpsankhyak rozgar yojana: इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों और युवतियों को बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपये तक लोन दिया जाता है. इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है.
आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए. (Image- Pixabay)
आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए. (Image- Pixabay)
Mukhyamantri Alpsankhyak rozgar yojana: अगर आप खुद बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और फंड की कमी की वजह शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान न हों. बिहार सरकार (Bihar Government) युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना (Mukhyamantri Alpsankhyak rozgar yojana) चलाई है. इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों और युवतियों को बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपये तक लोन दिया जाता है. इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है.
5% ब्याज पर मिलता है लोन
बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने ट्वीट कर यह जानकारी है. ट्वीट में कहा गया है. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों और युवतियों को अलग-अलग योजनाओं/व्यवसायों में अधिकतम 5 लाख रुपये तक 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर लोन प्रदान की जाती है.
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कौन उठा सकता है इस योजना का फायदा?
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 4,00,000 रुपये से ज्यादा न हों.
- आवेदक सरकारी/ अर्द्धसरकारी सेवा में न हों.
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
आवेदक के पास आधार कार्ड (Aadhaar Card), राशन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट डिटेल आदि.
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कैसे करें आवेदन?
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का फायदा उठाने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://bsmfc.org/ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इस फॉर्म को भरने के बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सबमिट करें. आवेदक और ज्यादा जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के ऑफिस में संपर्क करें. आधिकारिक वेबसाइट www.bsmfc.org पर विजिट करें या फिर टोल फ्री नंबर 18003456123 पर कॉल करें.
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04:11 PM IST