पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू पर सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से लागू होगा ये नियम
सेस की दर की सीमा गत शुक्रवार को लोकसभा में पारित फाइनेंस बिल 2023 (Finance Bill 2023) में संशोधनों के तहत लाई गई है. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे.
सरकार ने पान मसाला, तंबाकू पर अधिकतम जीएसटी सेस की सीमा तय की. (Image- Reuters)
सरकार ने पान मसाला, तंबाकू पर अधिकतम जीएसटी सेस की सीमा तय की. (Image- Reuters)
GST cess rate: सरकार ने पान मसाला (Pan Masala), सिगरेट (Cigarettes) और तंबाकू (Tobacco) के अन्य उत्पादों पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कंपनसेशन सेस की अधिकतम दर की सीमा तय कर दी है. इसके साथ ही सरकार ने अधिकतम दर को रिटेल सेल प्राइस से भी जोड़ दिया है. सेस की दर की सीमा गत शुक्रवार को लोकसभा में पारित फाइनेंस बिल 2023 (Finance Bill 2023) में संशोधनों के तहत लाई गई है. ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे.
संशोधन के मुताबिक, पान मसाला के लिए जीएसटी कंपनसेशन का अधिकतम सेस प्रति इकाई खुदरा मूल्य का 51% होगा. मौजूदा व्यवस्था के तहत सेस प्रोडक् के मूल्यानुसार 135% पर लगाया जाता है.
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तंबाकू पर दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक के साथ मूल्यानुसार 290% या प्रति इकाई खुदरा मूल्य के 100% तय की गई है. अभी तक सबसे ऊंची दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक के साथ मूल्यानुसार 290% है. यह सेस जीएसटी की सबसे ऊंची 28% की दर के ऊपर लगाया जाता है.
हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बदलाव के बाद लागू होने वाले कंपनसेशन सेस के लिए आकलन के लिए जीएसटी काउंसिल (GST Council) को अधिसूचना जारी करने की जरूरत होगी.
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05:18 PM IST