Shark Tank India की इस जज पर बड़ा एक्शन! दुबई कोर्ट ने दिया कंपनी की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश
दैनिक उपभोग के सामान बनाने वाली कंपनी होनासा (Honasa) कंज्यूमर लिमिटेड पर बड़ा एक्शन हुआ है. कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि दुबई की एक अदालत ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में उसकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है.
दैनिक उपभोग के सामान बनाने वाली कंपनी होनासा (Honasa) कंज्यूमर लिमिटेड पर बड़ा एक्शन हुआ है. कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि दुबई की एक अदालत ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में उसकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है. बता दें कि मामाअर्थ (Mamaearth) इसी कंपनी का ब्रांड है, जिसकी को-फाउंडर गज़ल अलघ (Ghazal Alagh) शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India) में जज के तौर पर भी आई थीं.
हालांकि, दुबई की अदालत ने वितरण अधिकार खत्म करने को लेकर आरएसएम जनरल ट्रेडिंग के साथ जारी विवाद में होनासा कंज्यूमर जनरल ट्रेडिंग का कारोबारी लाइसेंस रद्द करने से इनकार कर दिया है. मामाअर्थ और द डर्मा कंपनी जैसे ब्रांड का संचालन करने वाली कंपनी होनासा ने शेयर बाजार को इस घटनाक्रम की सूचना दी.
कंपनी के मुताबिक, दुबई की अदालत ने आरएसएम और होनासा दोनों की तरफ से दायर अपीलें एक अक्टूबर को खारिज कर दी. दोनों कंपनियों ने 6 जून, 2024 को दुबई स्थित कोर्ट ऑफ मेरिट्स की तरफ से पारित एहतियाती कुर्की के आदेश के खिलाफ शिकायती बयान दायर किए थे, लेकिन अदालत ने उन्हें नकार दिया.
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होनासा ने कहा, "दुबई की इस अदालत ने 2.5 करोड़ दिरहम क्षतिपूर्ति (ऋण) देने के आदेश को ध्यान में रखते हुए होनासा की दुबई में स्थित परिसंपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है." अदालत ने आरएसएम की शिकायत को भी मानने से इनकार कर दिया है जिससे होनासा जनरल ट्रेडिंग एलएलसी को दुबई में मिला कारोबारी लाइसेंस रद्द नहीं होगा.
दुबई की अदालत ने यूएई में होनासा कंज्यूमर की परिसंपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दी थी लेकिन उसने होनासा कंज्यूमर जनरल ट्रेडिंग एलएलसी के कारोबारी लाइसेंस को रद्द करने से इनकार कर दिया था.
आरएसएम ने दुबई अदालत में होनासा कंज्यूमर लिमिटेड की तरफ से दी गई ‘डिस्ट्रीब्यूटरशिप’ को अवैध रूप से खत्म करने पर मुकदमा दायर किया था. होनासा ने कहा कि वह दुबई की अदालत के नवीनतम आदेश के खिलाफ अपील करेगी और अपील कार्यवाही की समाप्ति तक इसका कोई प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव नहीं होगा.
(भाषा से इनपुट के साथ)
09:35 AM IST