RBI ने रद्द किया पुणे के इस बैंक का लाइसेंस, जानिए क्या है वजह
Shivajirao Bhosale Sahakari Bank Ltd: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुणे के वाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
RBI ने पुणे के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. (रॉयटर्स)
RBI ने पुणे के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. (रॉयटर्स)
Shivajirao Bhosale Sahakari Bank Ltd: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुणे के वाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. ये मंगलवार यानी 1 जून 2021 से कामकाज नहीं कर सकेगा. आपको बता दें कि यह बैंक महाराष्ट्र के पुणे से अपना कामकाज करता था.
वहीं RBI के इस फैसले से बैंक के ग्राहकों (depositor) को कोई नुकसान नहीं होगा. 98 फीसदी से ज्यादा निवेशकों को Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation के तहत पूरे पैसे वापस मिलेंगे. बैंक के सभी ग्राहक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम के तहत अधिकतम 5 लाख रुपये तक पाने के हकदार हैं.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किन परिस्थितियों में कैंसिल करता है लाइसेंस
-जब किसी कर्मशियल बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न हो और उसके पैसे कमाने की भी संभावना न दिखे.
-वह बैंक, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जरूरी चीजों को पूरा नहीं कर सके.
-अगर किसी बैंक के कारोबार करने से जमाकर्ता के हितों को नुकसान की आशंका हो.
-अगर कोई बैंक अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से अपने डिपॉजिटर को पैसे वापस न कर सके.
-अगर किसी बैंक के कामकाज से लोगों के हितों को बहुत नुकसान की आशंका हो.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखेंZee Business App: पाएं बिजनेस, शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमी और ट्रेडिंग न्यूज, देश-दुनिया की खबरें, यहां देखेंं Zee Business Live, अभी डाउनलोड करें ज़ी बिजनेस ऐप.
10:53 PM IST