DGCA की सख्ती के बाद Go First की सफाई, पैसेंजर्स के लिए उठाए जरूरी कदम, एयरलाइन के भविष्य को लेकर कही ये बड़ी बात
Go First Crisis: फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसी एयरलाइन Go First ने अपनी सफाई दी है. एयरलाइन ने कहा कि वह ग्राहकों के हितों के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है.
Go First Crisis: फाइनेंशियल क्राइसिस और इंजन की कमी से जूझ रही एयरलाइन कंपनी Go First को DGCA ने तत्काल रूप से अपने टिकट बुकिंग को बंद करने को कहा है. इसके साथ ही एविएशन रेगुलेटर ने एयरलाइन कंपनी को ग्राहकों को तुरंत रिफंड लौटाने को कहा है. जिसके बाद Go First ने सफाई देते हुए कहा कि डीजीसीए की कार्रवाई के पहले ही एयरलाइन ने अपनी टिकटों की बुकिंग को बंद कर दिया है. इसके अलावा एयरलाइन ने कहा कि वह अपने ग्राहकों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए सभी जरूरी कदम को उठाएगी.
गो फर्स्ट ने बताया कि DGCA ने उससे इस मामले में जवाब मांगा है, जिसके लिए उसे 15 दिन का समय दिया गया है. Go First ने कहा कि डीजीसीए के नोटिस का एयरलाइन सही तरीके से सही समय पर जवाब दे देगी.
DGCA ने Go First को दिया ये ऑर्डर
एविएशन रेगुलेटर DGCA ने गो फर्स्ट को सोमवार आदेश दिया कि वह तत्काल प्रभाव से अपनी टिकट बुकिंग को बंद कर दें. इसके साथ ही DGCA ने एयरलाइन को लोगों के रिफंड के पैसे वापस लौटाने का प्रोसेस शुरू करने को कहा है. DGCA ने Go First को नोटिस जारी करते हुए ये बताने को कहा है कि अचानक कैंसिल हुई इन फ्लाइट्स के चलते आपके ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं किया जाए और आपका लाइसेंस क्यों रद्द नहीं किया जाए. एयरलाइन को इसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है.
12 मई तक कैंसिल हैं Go First के सभी फ्लाइट्स
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इसके पहले Go First ने ट्विटर पर बताया था कि एयरलाइन ने ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते 12 मई, 2023 तक अपनी सभी शेड्यूल्ड विमानों की उड़ानों को रद्द कर दिया है. इसके पहले कंपनी ने उड़ानों को पांच मई और नौ मई तक के लिए कैंसिल किया था. वहीं एयरलाइन ने 15 मई तक अपनी टिकटों की बुकिंग को बंद किया था.
Go First ने NCLT से जल्द फैसला लेने का किया अनुरोध
Go First ने सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) से अनुरोध किया कि उसकी स्वैच्छिक दिवाला समाधान याचिका पर जल्द फैसला किया जाए. इसबीच पट्टेदारों ने एयरलाइन के विमान का पंजीकरण रद्द करना शुरू कर दिया है. न्यायाधिकरण ने चार मई को गो फर्स्ट की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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03:49 PM IST