देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में BH सीरीज वाले व्हीकल नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, पढ़ें डिटेल्स
BH Series Vehicle Number: देशभर में प्राइवेट गाड़ियों की आसान आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नई भारत सीरीज (BH Series) शुरू की है. परिवहन विकास परिषद की सालाना बैठक के ब्योरे से यह जानकारी मिली.
देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में BH सीरीज वाले व्हीकल नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, पढ़ें डिटेल्स
देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में BH सीरीज वाले व्हीकल नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, पढ़ें डिटेल्स
BH Series Vehicle Number: देशभर में प्राइवेट गाड़ियों की आसान आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नई भारत सीरीज (BH Series) शुरू की है. परिवहन विकास परिषद की सालाना बैठक के ब्योरे से यह जानकारी मिली. परिषद की 41वीं बैठक पिछले महीने बेंगलुरु में हुई थी. बैठक के ब्योरे के अनुसार, ‘‘नीति की शुरुआत के बाद से 24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 वाहन रजिस्टर हुए हैं.’’ बताते चलें कि पिछले साल सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था नोटिफाई की थी. यह व्यवस्था गाड़ी के मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने और वहां ट्रांसफर होने पर गाड़ियों के दोबारा से रजिस्ट्रेशन से मुक्त करती है.
अभी तक जारी किए जा चुके हैं 30 हजार से ज्यादा परमिट और 2,75,000 ऑथोराइजेशन लेटर
बैठक के ब्योरे के अनुसार, चेक पोस्ट पर रुके बिना और स्थानीय/राज्य नियमों के अनुसार टैक्स के भुगतान के बिना पर्यटकों की बेरोकटोक आवाजाही के लिए सड़क मंत्रालय की पहल सफल रही है. अबतक तीस हजार से ज्यादा परमिट और 2,75,000 ऑथोराइजेशन लेटर जारी किए जा चुके हैं. इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों को बड़े और छोटे शहर से जुड़े सड़कों पर बिना किसी रोकटोक के ट्रैफिक सुविधा प्रदान करने के लिए गति सीमा प्रतिबंधों पर फिर से विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है.
नेशनल हाईवे पर स्पीड लिमिट बढ़ाकर 140 kmh करने के पक्ष में नितिन गडकरी
हाल ही में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि वह एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा को 140 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाने के पक्ष में हैं. गडकरी ने कहा था कि चार लेन वाले नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट कम-से-कम 100 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए जबकि दो लेन वाले सड़कों और शहर की सड़कों के लिए स्पीड लिमिट क्रमश: 80 किमी प्रति घंटा और 75 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए.
04:31 PM IST