Pollution in Delhi: दिल्ली में पहली बार Severe+ श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण, आज से GRAP-4 लागू
सोमवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 481 दर्ज किया गया है. अगर अलग-अलग इलाकों की बात करें तो राजधानी में अभी सबसे कम AQI अलीपुर इलाके में है जो 471 दर्ज किया गया है. बाकी अन्य जगहों के हालात इससे भी खराब हैं.
प्रदूषण के चलते दिल्ली में हर दिन हालात खराब हो रहे हैं. पहली बार दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर Severe+ श्रेणी में पहुंच गया है. सोमवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 481 दर्ज किया गया है. अगर अलग-अलग इलाकों की बात करें तो राजधानी में अभी सबसे कम AQI अलीपुर इलाके में है जो 471 दर्ज किया गया है. बाकी अन्य जगहों के हालात इससे भी खराब हैं.
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने आज सोमवार से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण (ग्रैप-4) को लागू कर दिया है. वहीं दिल्ली में 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर अन्य सभी स्कूल बंद रहेंगे.
AQI के 6 मानक
एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के छह मानक होते हैं, जो ये बताते हैं कि शहर की हवा सांस लेने योग्य है या नहीं. ये छह मानक हैं- अच्छी, संतोषजनक,सामान्य, खराब, बहुत खराब और गंभीर जैसी कैटेगरी शामिल हैं. 0-50 के बीच 'अच्छी', 51-100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'सामान्य', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच अगर AQI पहुंच जाए तो इसे 'गंभीर' माना जाता है.
450 पार करने पर लागू होता है GRAP IV
राजधानी में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार ग्रेडेड एक्शन प्लान यानी GRAP लागू करती है. प्रदूषण के अलग-अलग स्तर के हिसाब से ग्रैप के अलग-अलग चरण लागू किए जाते हैं. इसके तहत सरकार पाबंदियां लगाती है और प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है.
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GRAP-1: खराब (AQI 201-300)
GRAP-2: बहुत खराब (AQI 301-400)
GRAP-3: गंभीर ( AQI 401 से 450)
GRAP-4: बहुत गंभीर ( AQI 450 से ज्यादा)
Delhi Pollution GRAP IV: दिल्ली में लागू होंगे ये प्रतिबंध
- दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV और उससे नीचे के डीजल चालित मध्यम माल वाहनों और भारी माल वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा, सिर्फ जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को इजाजत होगी.
- ग्रैप चरण 3 की तरह ही तोड़ फोड़ पर पाबंदी जारी रहेगी.
- एनसीआर राज्य सरकारें और gnctd स्कूलों में छठवीं से नौवीं और 11th के लिए भी ऑनलाइन मोड के विकल्प का चयन कर सकते है.
- एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेंगी.
- केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के संबंध में उचित निर्णय ले सकती है.
- राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं जैसे कॉलेज और इंस्टीट्यूट को बंद करना और ऑड इवेन लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है.
09:28 AM IST