DeepFake को लेकर सरकार हुई सख्त, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी की नई एडवाइजरी
Deepfake Advisory: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की ओर से आज सभी इंटरमीडियरीज को आईटी नियमों के अनुपालन को लेकर फिर एक एडवायजरी जारी की गई है.
Deepfake Advisory: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं उद्यमिता और जलशक्ति राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि झूठी खबरों या गलत सूचनाओं से इंटरनेट यूजर्स की सुरक्षा और भरोसे को गंभीर खतरा है. आईटी राज्यमंत्री के अनुसार, यह खतरा तब और भी गंभीर बन जाता है जब ये गलत सूचनाएं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से संचालित होती हैं. मतलब, डीपफेक से डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और भरोसे को खतरा और बढ़ जाता है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की ओर से आज सभी इंटरमीडियरीज को आईटी नियमों के अनुपालन को लेकर फिर एक एडवायजरी जारी की गई है.
सरकार ने दी सलाह
एडवाइजरी में कहा गया है कि आईटी नियमों के तहत अनुमति नहीं दी गई सामग्री, विशेष रूप से नियम 3 (1) (बी) के तहत सूचीबद्ध सामग्री के संबंध में यूजर्स को स्पष्ट और सटीक भाषा में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए, जिसमें सेवा की शर्तें और उपयोगकर्ता अनुबंध शामिल हैं और इसे पहले पंजीकरण के समय और नियमित अनुस्मारक के रूप में, विशेष रूप से, लॉगिन के प्रत्येक अवसर पर और प्लेटफॉर्म पर जानकारी अपलोड/साझा करते समय स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए.
Deepfake पर पीएम भी कर चुके हैं आगाह
आईटी राज्यमंत्री ने कहा कि 17 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को डीपफेक के खतरों के प्रति आगाह किया था. उसके बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय इंटरनेट के सभी हितधारकों के साथ दो बार डिजिटल इंडिया संवाद करके उन्हें अक्टूबर 2022 में अधिसूचित आईटी नियमों के प्रावधानों और अप्रैल 2023 में संशोधित नियमों, जिसमें सभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और प्लेटफार्मों पर विशिष्ट 11 केटेगरी की सामग्री के प्रसार को निषिद्ध माना गया है, के अनुपालन के प्रति सचेत किया.
मंत्री ने आगे इस बात पर जोर दिया कि नियम 3(1)(बी)(v) स्पष्ट रूप से गलत सूचना के प्रसार पर रोक लगाता है. इसलिए, सभी इंटरमीडियरीज को उनके प्लेटफार्मों से ऐसी सामग्री को तुरंत हटाने में पूरी तत्परता दिखाने को कहा गया. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्लेटफार्मों को साफतौर पर बता दिया गया है कि आईटी नियमों के किसी भी प्रकार से अनुपालन नहीं होने की सूरत में उन्हें कानूनी परिणाम भुगतने होंगे.
राज्यमंत्री ने कहा, ‘‘नियम 3(1)(बी)(v) गलत सूचना और स्पष्ट रूप से झूठी जानकारी को प्रतिबंधित करता है। दो डिजिटल इंडिया संवादों के दौरान, सरकार और उद्योग प्लेटफार्मों और उपयोगकर्ताओं द्वारा आईटी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और अधिक उपायों पर सहमति जताई थी.’’
उन्होंने आगे कहा, ‘‘ आज, ‘‘सहमत प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए एक औपचारिक एडवायजरी जारी की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन प्लेटफार्मों पर यूजर्स नियम 3(1)(बी) में निषिद्ध सामग्री का उल्लंघन नहीं करते हैं.’’
आईटी मंत्रालय आने वाले हफ्तों में इंटरमीडियरीज के कंप्लायंस यानी नियमों के अनुपालन का बारीकी से निरीक्षण करेगा और आवश्यकता पड़ने पर आईटी नियमों या कानून में और संशोधन करेगा. मंत्री ने आगे कहा, यह सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का मिशन है कि इंटरनेट सुरक्षित और विश्वसनीय हो और भारतीय इंटरनेट का उपयोग करने वाले डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास के प्रति सभी इंटरमीडियरीज कानून के तहत जवाबदेह हो.