भारत में गूगल की बढ़ी मुश्किल, गेमिंग ऐप की शिकायत पर CCI ने दिए जांच के आदेश, 60 दिनों में पेश होगी रिपोर्ट
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं.आयोग ने महानिदेशक को 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करने और एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है.
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने ‘गेम’ खेलकर पैसे कमाने से संबंधित ऐप को प्लेस्टोर पर लिस्टेड किए जाने के संदर्भ में कथित तौर पर अनुचित व्यापार तरीके अपनाने के मामले में बृहस्पतिवार को गूगल और उसके सहयोगियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए. आयोग ने अपना आदेश पारित करते हुए कहा कि महानिदेशक को अधिनियम की धारा 26(1) के प्रावधानों के तहत मामले की जांच करने का निर्देश दिया जाता है.
60 दिनों के अंदर पेश करनी होगी रिपोर्ट
आयोग ने महानिदेशक को 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करने और एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है. इसके साथ ही सीसीआई ने स्पष्ट किया है कि आदेश में उसकी टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और ये उसका अंतिम निर्णय नहीं हैं. सीसीआई का यह आदेश विंजो गेम्स की शिकायत पर आया है. गेमिंग ऐप ने गूगल पर अपने प्रभावी स्थान का दुरुपयोग करने और चुनिंदा गेमिंग श्रेणियों को अनुचित रूप से अहमियत देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे गेमिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बाधित हो रही है.
गूगल की साइडलोडिंग चेतावनियों पर जताई चिंता
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि डीएफएस और रम्मी ऐप को प्लेस्टोर पर चुनिंदा रूप से जगह देने से उन्हें अनुचित रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है. आयोग ने कहा, "प्लेस्टोर के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं तक सीधी पहुंच मिलने से डीएफएस और रमी ऐप को महत्वपूर्ण बढ़त मिलती है, जो संभावित रूप से अन्य कमाई गेमिंग ऐप को नुकसान पहुंचाती है." सीसीआई ने उपयोगकर्ताओं द्वारा आरएमजी ऐप डाउनलोड करने का प्रयास करने पर प्रदर्शित गूगल की साइडलोडिंग चेतावनियों पर भी चिंता जताई.
विंजो ने रखा ये पक्ष, किसी भी ऐप को कर सकते हैं डाउनलोड
TRENDING NOW
यात्रीगण ध्यान दें! एक जनवरी से 48 स्पेशल ट्रेनें हो रही हैं रेगुलर, किराए में हो सकती है कटौती, देखें पूरी लिस्ट
इंट्राडे में बनेगा मोटा पैसा! तुरंत इन शेयरों में कर लें खरीदारी, नोट कर लें टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस
होंडा ने लॉन्च किए दो इलेक्ट्रिक स्कूटर, नाम हैं ACTIVA e: और QC1, जानिए क्या हैं फीचर्स और कब आएंगे बाजार में
लिस्टिंग के बाद NTPC Green ने दी पहली बड़ी अपडेट, 55MW सोलर प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा शुरू,शेयर में दिखी दमदार तेजी
PPF का 'जादू': ₹1 करोड़ 74 लाख ब्याज से कमाएं, मैच्योरिटी पर मिलेंगे ₹2.26 करोड़: जानें आसान फॉर्मूला
SIP छोड़ो रेकरिंग डिपॉजिट (RD) है कमाई का सुपरहिट इन्वेस्टमेंट! MRni फॉर्मूला बताएगा कितना मिलेगा रिटर्न
Crorepati Stock में लगा अपर सर्किट, कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर; शेयर ने 5 साल में ₹1 लाख के बना दिए ₹6 करोड़
विंजो का कहना है कि ये चेतावनियां उसकी छवि को धूमिल करती हैं और संभावित यूजर्स को इसके ऐप तक पहुंचने से हतोत्साहित करती हैं. नियामक ने आदेश में कहा है कि एंड्रॉयड परिवेश में गूगल के दबदबे ने प्रतिस्पर्धा-रोधी निष्कर्षों के लिए उसकी नीतियों के आकलन को अनिवार्य बना दिया है. गूगल द्वारा विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड से संचालित सभी फोन में प्लेस्टोर पहले से ही इंस्टॉल होता है. इसके जरिये ही यूजर किसी ऐप को डाउनलोड कर सकता है.
सीसीआई ने कहा कि डीएफएस और रमी से इतर कमाई वाले गेमिंग ऐप को प्लेस्टोर से बाहर करना उन्हें बाजार तक पहुंच देने से इनकार करने के बराबर है.
08:16 PM IST