परमानेंट अकाउंट नम्बर (पैन) कार्ड एक फोटो पहचान पत्र है, जिसमें 10 अंकों वाला एक अल्फा न्युमेरिक नम्बर होता है. पैन कार्ड को वित्त मंत्रालय जारी करता है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाता खुलवाने, पासपोर्ट बनवाने या फिर बैंक में कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकार ने पैन कार्ड बनवाने के नियमों में बदलाव करते हुए इन्हें और ज्यादा आसान बनाया है.

अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप बिना किसी अन्य डाक्यूमेंट के भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं. और अगर आपने आधार कार्ड की मदद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है तो बिना किसी आवेदन के ही इनकम टैक्स विभाग पैन कार्ड जारी कर देगा.

आधार कार्ड से रिटर्न दाखिल करने वालों के बारे में आयकर विभाग का मानना है कि इन्होंने पैन कार्ड के लिए भी रिटर्न के साथ ही आवेदन कर दिया है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर कोई आधार कार्ड के जरिए रिटर्न दाखिल करता है तो उन्हें डिपार्टमेंट खुद-ब-खुद पैन कार्ड जारी कर देगा.

बता दें कि अभी तक रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड जरूरी हुआ करता था, लेकिन इस बार का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था. उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड के जरिए भी आयरकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. 

 

देखें ज़ी बिजनेस लाइव टीवी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ताजा नोटिफिकेशन के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति आधार नंबर के जरिए कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है. इसके बाद उसे कोई और दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी. यह नियम 1 सितंबर से लागू हो गया है.