SEBI का बड़ा एक्शन! इस कंपनी के शेयर में लगाया था पैसा तो पढ़ लें सेबी का फैसला, ₹41 लाख का लगा जुर्माना
SEBI Slaps 41 Rs Lakh Fine on 3 Entities: सेबी ने अपने आदेश में बताया कि Alps Motor Finance Ltd (AMFL) के मामले में रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन करने की वजह से इन एंटिटी पर 41 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
SEBI Slaps 41 Rs Lakh Fine on 3 Entities: मार्केट रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने 3 एंटिटी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर 41 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. सेबी ने अपने आदेश में बताया कि Alps Motor Finance Ltd (AMFL) के मामले में रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन करने की वजह से इन एंटिटी पर 41 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. सेबी ने अपने आदेश में बताया कि ब्रिजकिशोर सबरवाल पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि हिमांशु अग्रवाल पर 15 लाख रुपए और Alps Motor Finance Ltd (AMFL) पर 6 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है.
सेबी ने कंपनी के खिलाफ की जांच
बता दें कि Alps Motor Finance Ltd (AMFL) की ओर से प्रेफेंशियल अलॉटमेंट्स की प्रक्रिया का संभावित दुस्प्रयोग हुआ था, जिसकी सेबी ने जांच की और जांच के बाद सेबी ने ये फैसला सुनाया. Alps Motor Finance Ltd (AMFL) ने जून-अगस्त 2013 में 6 प्रेफेंशियल अलॉटमेंट्स किए थे और इसी अवधि के लिए सेबी ने अपनी जांच की.
ये भी पढ़ें: Top 5 Stock to Buy: इन 5 स्टॉक्स में मिल सकता है 40% तक रिटर्न, चेक करें क्वालिटी शेयरों का टारगेट
सेबी की जांच में पता चली बड़ी बात
सेबी के निर्णायक अधिकारी अमित कपूर ने जांच के बाद अपने आदेश में कहा कि उन्होंने पाया कि जिस दौरान कंपनी ने प्रेफेंशियल अलॉटमेंट और लोन देने की प्रक्रिया की थी, उसी दौरान सबरवाल और अग्रवाल कंपनी के डायरेक्टर्स थे और वे उस बैंक खाते के हस्ताक्षरकर्ता थे जिसमें आवंटन की आय प्राप्त हुई थी और जिससे ऋण का वितरण किया गया था.
ये भी पढ़ें: Business Idea: 2.5 लाख रुपये में शुरू करें खेती से जुड़ा ये बिजनेस, हर साल कमाएं ₹10 लाख से ज्यादा
इसी वजह से Alps Motor Finance, Sabharwal और अग्रवाल PFUTP (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) नियमों के लिए प्रतिनिधि तौर पर जिम्मेदार हैं. इसके अलावा AMFL तिमाही आधार पर एक्सचेंज को एक विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा था, जिसमें यह बताया गया था कि जिस तरह से प्रेफेंशियल इश्यू की आय वितरित की गई थी, उसके कारण उसे नुकसान उठाना पड़ रहा था. इसी कारण कंपनी के शेयरधारकों को कंपनी की प्रॉफिटिबिलिटी के बारे में अहम जानकारी नहीं मिल पाई.
AMFL पर सेबी ने लगाया ये आरोप
सेबी ने पाया कि AMFL, Securities Contracts (Regulations) Act (SCRA) के तहत लिस्टिंग एग्रीमेंट प्रावधानों को पूरा करने में विफल रही. बता दें कि SCRA के तहत लिस्टिंग एग्रीमेंट अब सेबी LODR यानी कि Listing Obligations and Disclosure Requirements नियमों के तहत आता है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें