SEBI ने इस स्टॉक ब्रोकर कंपनी पर लगाया ₹16 लाख का जुर्माना, क्लाइंट्स के फंड का किया गलत इस्तेमाल
SEBI Penalty: केशव सिक्योरिटीज सेबी (SEBI) के तहत स्टॉक ब्रोकर कंपनी है. ये कंपनी अप्रैल 2020 से सितंबर 2021 तक सेबी के तहत स्टॉक ब्रोकर कंपनी थी. कंपनी ने अपने क्लाइंट्स के फंड्स और सिक्योरिटीज के साथ हेर-फेर की थी.
SEBI Penalty: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने केशव सिक्योरिटीज लिमिटेड पर 16 लाख रुपएका जुर्माना लगाया है. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने कंपनी पर 16 लाख रुपए का जुर्माना इसलिए लगाया है, क्योंकि कंपनी ने अपने क्लाइंट्स के सिक्योरिटीज और फंड का गलत इस्तेमाल किया है. सेबी ने केशव सिक्योरिटीज (Keshav Securities) के खिलाफ बैठाई जांच के दौरान इस बात का खुलासा किया. बता दें कि केशव सिक्योरिटीज सेबी (SEBI) के तहत स्टॉक ब्रोकर कंपनी है. ये कंपनी अप्रैल 2020 से सितंबर 2021 तक सेबी के तहत स्टॉक ब्रोकर कंपनी थी. जांच में सेबी ने पाया कि केशव सिक्योरिटीज ने क्रेडिट बैलेंस क्लांइट्स के फंड का इस्तेमाल डेबिट बैलेंस क्लाइंट्स की देनदारी के सेटलमेंट या निजी मकसद से किया.
1.75 करोड़ रुपए के फंड का किया गलत इस्तेमाल
सेबी ने अपने आदेश में बताया कि केशव सिक्योरिटीज ने अपने ही क्लाइंट्स के फंड का गलत इस्तेमाल करके 1.75 करोड़ रुपए का घोटाला किया है. इसके अलावा सेबी ने पाया कि केशव सिक्योरिटीज ने मार्केट के नियमों के मुताबिक, अपने क्लाइंट्स के फंड को सेटल करने में देरी की.
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जांच में सेबी ने भी पाया कि क्लाइंट के सिक्योरिटीज की बैक ऑफिस होल्डिंग्स और DP (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) में सिक्योरिटी की रहने की अवधि में मिलान नहीं हुआ. ऐसे करीब 12 मामले देखने को मिले, जिनकी वैल्यू 1.50 करोड़ रुपए है.
क्रेडिट बैलेंस क्लाइंट्स का गलत इस्तेमाल
सेबी के निर्णायक अधिकारी बरनाली मुखर्जी ने कहा कि केशव सिक्योरिटीज ने एक्सचेंज को सही जानकारी नहीं दी. कंपनी ने एक्सचेंज सुपरविजन फ्रेमवर्क को क्लाइंट के एसेट्स की निगरानी संबंधित सही जानकारी नहीं दी. इसके अलावा ये भी देखा गया कि क्रेडिट बैलेंस क्लाइंट्स के फंड को प्रॉपराइटरी अकाउंट्स के सेटलमेंट/मार्जिन ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था.
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इसके अलावा ये भी देखा गया कि केशव सिक्योरिटीज ने दूसरी एंटिटी को लोन दिया था. ऐसा रिपोर्ट में बताया गया कि लोन की वैल्यू गलत थी और कंपनी ने अपने बचाव में ये कहा कि अपनी बहन की चिंता को देखते हुए लोन ना देने की सुविधा के बारे में जागरुक नहीं थे.
मार्केट नियमों का किया उल्लंघन
सेबी के निर्णायक अधिकारी बरनाली मुखर्जी ने कहा कि एक शख्स अपने गैरकानूनी एक्शन का बचाव करते हुए ये नहीं कह सकता कि उसे नहीं पता कि वो काम गैरकानूनी है. ऐसे में शख्स का तर्क मान्य नहीं है. ऐसे में केशव सिक्योरिटीज ने मार्केट के नियमों का उल्लंघन किया है.
11:28 AM IST