SEBI ने इन 6 लोगों पर लगाया 3 साल का बैन, Telegram के जरिए लोगों से लगवा रहे थे बाजार में पैसा
SEBI Penalty on 6 Person Using Telegram For Stock Recommendations: सेबी (SEBI) ने इन 6 लोगों पर 5.8 करोड़ रुपए का जुर्माना भी ठोका है. इन 6 लोगों पर आरोप है कि ये लोग सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म टेलीग्राम के जरिए स्पेसिफिक स्टॉक्स पर खरीदारी की राय दे रहे थे.
सेबी ने इन 6 लोगों पर लगाया जुर्माना
सेबी ने इन 6 लोगों पर लगाया जुर्माना
SEBI Penalty on 6 Person Using Telegram For Stock Recommendations: मार्केट रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने 6 लोगों पर 3 साल का बैन लगाया दिया है. इसके अलावा सेबी (SEBI) ने इन 6 लोगों पर 5.8 करोड़ रुपए का जुर्माना भी ठोका है. इन 6 लोगों पर आरोप है कि ये लोग सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म टेलीग्राम के जरिए स्पेसिफिक स्टॉक्स पर खरीदारी की राय दे रहे थे और उस स्टॉक के बारे में गलत जानकारी फैला रहे थे. सेबी ने इन 6 लोगों को 45 दिन में जुर्माने की राशि अदा करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा सेबी ने ये भी निर्देश दिया है कि इन लोगों ने अवैध तरीके से जो 1.85 करोड़ रुपए कमाया है, उसे ब्याज के साथ वापस करें.
कौन हैं ये 6 लोग?
सेबी ने जिन 6 लोगों पर 3 साल का बैन लगाया है और करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोका है, उनमें हिमांशू महेंद्रभाई पटेल, राज महेंद्रभाई पटेल, जयदेव जाला, महेंद्रभाई बेचारदास पटेल, कोकिलाबेन महेंद्रभाई पटेल और अवनीबेन किरणकुमार पटेल का नाम शामिल है.
सेबी ने अपने आदेश में बताया कि हिमांशू, राज और जयदेव एक टेलीग्राम चैनल @bullrun2017 (Bull Run Investment Educational Channel) के एडमिनिस्ट्रेटर थे. इस चैनल के पास 49000 से ज्यादा के सब्सक्राइबर्स थे. ये लोग इस टेलीग्राम चैनल के जरिए कुछ चुनिंदा स्टॉक को लेकर गलत जानकारी फैलाते थे.
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पंप एंड डंप स्कीम का इस्तेमाल कर लोगों को लगाया चूना
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि ये तीन लोग अपने खुद के ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल कर उन चुनिंदा स्टॉक्स को पहले खरीदते थे और साथ में महेंद्रभाई बेचारदास, कोकिलाबेन और अवनीबेन के अकाउंट्स से भी खरीदाया करते थे. इसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए उन स्टॉक्स के बारे में गलत जानकारी फैलाते थे और दूसरे लोगों का भी पैसा लगवाते थे.
सेबी ने पाया कि दूसरे लोगों के स्टॉक में पैसा लगाने के बाद जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता था तो ये लोग अपनी कमाई के लिए अपने अकाउंट्स से स्टॉक को बेच दिया करते थे. जो कि एक तरह से सेबी के नियमों का उल्लंघन है. सेबी ने बताया कि नोटिस 1,2 और 3 (हिमांशू, राज और जयदेव) अपने चैनल से स्टॉक को खरीदने की सलाह दिया करते थे. सलाह देने से पहले वो अपने और दूसरे साथियों के ट्रेडिंग अकाउंट्स से स्टॉक को खरीद लिया करते थे और बाद में शेयर प्राइस ऊपर जाने के बाद शेयर को बेचकर अपना प्रॉफिट बुक करते थे.
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2.84 करोड़ रुपए का कमाया मुनाफा
सेबी ने अपने आदेश में बताया कि इस तरह के काम से उन्होंने 2.84 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा कमाया. इसके अलावा सेबी ने ये भी पाया कि उन्होंने पहले ही किसी दूसरे खाते में 98.84 लाख रुपए का गैरकानूनी लाभ जमा कर दिया है.
ये मामला सामने आने के बाद सेबी ने इन तीन लोगों पर 3 साल तक का बैन लगा दिया है. यानी कि ये तीनों लोग अगले 3 साल तक शेयर बाजार से ना तो शेयर खरीद पाएंगे, ना बेच पाएंगे और ना ही किसी दूसरे तरह से बाजार में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे. इसके अलावा सेबी ने महेंद्रभाई बेचारदास, कोकिलाबेन और अवनीबेन पर 1-1 साल का बैन लगाया है.
5.68 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना
इसके अलावा सेबी ने हिमांशू, राज और जयदेव पर 5.68 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और महेंद्रभाई बेचारदास, कोकिलाबेन और अवनीबेन पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. बता दें कि सेबी के पास जुलाई 2021 में शिकायत आई थी.
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