काम की बात: अंतिम समय में कैंसिल हो गया ट्रैवल प्लान, क्या आपके कंफर्म ट्रेन टिकट पर कोई दूसरा कर सकता है सफर?
Indian Railways Rules: अगर अंतिम समय में आपका ट्रेन टिकट कैंसिल हो जाए, तो क्या आपके ट्रेन पर कोई और सफर कर सकता है? यहां जानिए अपने काम की बात.
(Source: Reuters)
(Source: Reuters)
Indian Railways Rules: दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों पर ट्रेनों में पैसेंजर्स की भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है. इस भीड़ से बचने के लिए लोग काफी पहले से ही ट्रेन का टिकट बुक कराकर रख लेते हैं. लेकिन कई बार अंतिम समय में आपके ट्रैवल करने का प्लान कैंसिल हो जाता है. अंतिम समय में टिकट कैंसिल कराने पर आपको जुर्माना काटकर पैसा लौटाया जाता है. लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आपके टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति भी सफर कर सकता है. रेलवे के नियमों के मुताबिक, आपके टिकट पर आपके फैमली का कोई सदस्य यात्रा कर सकता है. यह नियम काफी समय से है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है.
किसे कर सकते हैं ट्रेन टिकट ट्रांसफर?
रेलवे के नियमों के मुताबिक आप अपना टिकट केवल अपने परिवार के सदस्यों, जैसे माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री या पत्नी के नाम ही ट्रांसफर करा सकते हैं. इसका मतलब यह है कि आपके करीबी दोस्त आपके टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते हैं.
कैसे ट्रांसफर होगा ट्रेन टिकट?
अपने नाम से बुक हुए रेलवे टिकट को ट्रांसफर कराने के लिए आपको सबसे पहले उस टिकट का प्रिंटआउट लेना है. इसे लेकर अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाइए. टिकट को जिसके नाम से ट्रांसफर करना है उसका कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड भी साथ लेकर जाएं. जिसे लगाते हुए आपको टिकट ट्रांसफर के लिए एप्लिकेशन देना होगा.
सिर्फ एक बार ट्रांसफर हो सकता है टिकट
TRENDING NOW
EMI का बोझ से मिलेगा मिडिल क्लास को छुटकारा? वित्त मंत्री के बयान से मिला Repo Rate घटने का इशारा, रियल एस्टेट सेक्टर भी खुश
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
बता दें, कि आप सिर्फ एक बार ही अपने टिकट को किसी और को ट्रांसफर करा सकते हैं. जैसे कि अगर आपने अपनी दिल्ली से मुंबई की यात्रा के लिए बुक किए गए टिकट को अपने पुत्र के नाम पर ट्रांसफर करा दिया है, तो फिर इसे आगे नहीं बदला जा सकता है.
24 घंटे पहले करा सकते हैं ये काम
रेलवे के नियमों के अनुसार, अपना टिकट किसी और के नाम से ट्रांसफर के लआपको कम-से-कम 24 घंटे पहले अप्लाई करना होता है. अगर एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है, तो उसे 24 घंटे पहले इसके लिए अप्लाई करना होगा. वहीं अगर आपको शादी जैसे किसी समारोह में जाना है, तो आपको 48 घंटे पहले अप्लाई करना होगा.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
04:41 PM IST