Indian Railways: रेलवे यात्री ध्यान दें...सफर के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं तो भारी जुर्माने के साथ पहुंच जाएंगे जेल
Indian Railways Rules: रेल में के दौरान हम कई गलतियां कर देते हैं, जिसके लिए बाद में हमें जुर्माना देना पड़ता है. तो चलिए जानते हैं कि जुर्माने से कैसे बच सकते हैं.
Indian Railways: रेलवे यात्री ध्यान दें...सफर के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं तो भारी जुर्माने के साथ पहुंच जाएंगे जेल
Indian Railways: रेलवे यात्री ध्यान दें...सफर के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां, नहीं तो भारी जुर्माने के साथ पहुंच जाएंगे जेल
Indian Railways Penalty Rules: अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. कई बार हमें रेलवे के नियम पता नहीं होते और अनजाने में हमें जुर्माना भरना पड़ता है और कई बार जेल भी जाना पर सकता है. तो चलिए हम आपको रेलवे के कई नियम के बारे में बता रहे हैं.
सामान बेचना या फेरी लगाना दंडनीय अपराध
रेलवे के नियम के अनुसार, रेलवे परिसर में बिना परमीशन के सामान बेचना या फेरी लगाना दंडनीय अपराध है. ऐसा करने पर आपके खिलाफ रेलवे एक्ट (Indian Railways Penalty Rules) की धारा 144 के तहत केस हो सकता है. दोषी साबित होने पर 1 साल तक की कैद और 2 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
TRENDING NOW
Retirement Planning: रट लीजिए ये जादुई फॉर्मूला, जवानी से भी मस्त कटेगा बुढ़ापा, हर महीने खाते में आएंगे ₹2.5 लाख
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹1.5 लाख निवेश पर कौन बनाएगा पहले करोड़पति? जानें 15-30 साल की पूरी कैलकुलेशन, मिलेंगे ₹8.11 Cr
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
वेटिंग टिकट कैंसल होने पर न करें यात्रा
कई बार हम टिकट करते हैं लेकिन हमारा टिकट वेटिंग लिस्ट में चला जाता है. उसके बाद भी कई लोग बेफिक्र होकर कैंसिल टिकट लेकर यात्रा करने लगते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो संभल जाएं. अगर आपने ऑनलाइन वेटिंग टिकट लिया है और वह अपने आप कैंसिल हो गई है तो आप उसे साथ में लेकर यात्रा नहीं कर सकते. ऐसा करते पाए जाने पर टीटीई आपको बे-टिकट माना जाएगा और यात्रा का पूरा किराया वसूलने के साथ ही 250 रुपये का जुर्माना भी लगा सकेगा. इसके साथ ही टीटीई आपको अगले स्टेशन पर भी उतार सकता है.
दलाली करते पाए जाने पर होगी सजा
रेलवे में टिकट केवल रजिस्टर काउंटरों या ऑथराइज्ड एजेंट्स के जरिए ही बेचे जा सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन के रेल (Indian Railways Penalty Rules) टिकट बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा-143 के तहत अरेस्टिंग हो सकती है. दोषी साबित होने पर आरोपी पर 10 हजार रुपये जुर्माना और 3 साल कैद की सजा मिल सकती है.
ट्रेन की छत पर यात्रा करने पर जुर्माना
कई लोग स्टंट करने के लिए या छत पर बैठकर यात्रा करते पाए जाते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको जेल तक हो सकती है. ट्रेन में यात्रा के दौरान छत पर बैठकर सफर करना अवैध होता है. अगर कोई यात्री रेल की छत पर बैठकर सफर करता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा-156 के तहत कार्रवाई होगी. ऐसे मामलों में 3 महीने की कैद और 500 रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ जाता है.
अपने डिब्बे में ही सफर करें
कई लोग अपने डिब्बे को छोड़कर अपने दोस्त या रिश्तेदार के डिब्बे में सफर करने लगते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप पर रेलवे अधिनियम (Indian Railways Penalty Rules) के तहत कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे मामलों में आप पर लंबी दूरी तक का पूरा किराया और 250 रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है.
05:21 PM IST