सावधान! ट्रेन में सफर के दौरान कभी भूलकर भी न करें ये गलती, रेलवे ने 1 दिन में वसूला लाखों रुपये का जुर्माना
Indian Railways: महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित डिब्बे में सफर करने वाले पुरुष यात्रियों और अन्य यात्रियों के खिलाफ रेल अधिनियम 1989 (Railway Act 1989) के तहत कार्रवाई की जाती है. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और रेलवे के अधिकारी महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे तत्पर रहते हुए महिलाओं को सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं.
सावधान! ट्रेन में सफर के दौरान कभी भूलकर भी न करें ये गलती, रेलवे ने 1 दिन में वसूला लाखों रुपये का जुर्माना (Indian Railways)
सावधान! ट्रेन में सफर के दौरान कभी भूलकर भी न करें ये गलती, रेलवे ने 1 दिन में वसूला लाखों रुपये का जुर्माना (Indian Railways)