ट्रेन से कर रहे हैं सफर तो सावधान! दिवाली के दौरान गलती से भी साथ न ले जाएं ये सामान, वरना पहुंच जाएंगे जेल
Diwali 2022: दिवाली पर अगर आप भी ट्रेन से घर जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि अपने साथ सफर में किसी भी तरह की ज्वलनशील वस्तुओं को लेकर न जाएं. ऐसा करने पर आपको जेल या जुर्माना भरना पड़ सकता है.
Diwali 2022: देश में दिवाली और छठ जैसे त्योहार पर लोग बड़े पैमाने पर ट्रेन से सफर करते हैं. इसे देखते हुए रेलवे ने लोगों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ट्रेन के सफर के दौरान उन्हें विस्फोटक और ज्वलनशीन सामानों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए. इससे वो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथी पैसेंजर्स की जान को भी खतरे में डालते हैं. रेलवे (Indian Railways) के नियमों के अनुसार, ट्रेन के सफर के दौरान अगर आप इस तरह के खतरनाक सामान ले जा रहे हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
वेस्ट सेंट्रल रेलवे (West Central Railway) ने एक ट्वीट में कहा, "ट्रेनों में पटाखे लेकर चलते हैं जान का खतरा! ट्रेन में ज्वलनशील और विस्फोटक सामान ले जाना दंडनीय अपराध है."
By carrying firecrackers on trains, you carry the risk of life!
— West Central Railway (@wc_railway) October 14, 2022
Carrying inflammable and explosive articles in a train is a punishable offense. #IndianRailways pic.twitter.com/uhR2yBVkeM
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इन चीजों को ले जाने की है पूरी मनाही
रेलवे ने ट्वीट कर बताया कि ट्रेन के सफर के दौरान विस्फोटक और खतरनाक सामान जैसे कि पटाखे, गैस सिलेंडर और गन पाउडर ले जाने की पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. इसके साथ ही आप ट्रेन में किरोसीन, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील सामान भी नहीं ले जा सकते हैं. वहीं रेलवे ने कहा कि ट्रेन के अंदर यात्रियों को स्टोर जलाना भी मना होता है. रेलवे ने बताया कि पैसेंजर्स को ट्रेन के कम्पार्टमेंट या स्टेशन पर स्मोकिंग भी प्रतिबंधित होता है.
हो सकती है तीन साल की जेल
रेलवे (Railways) ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप ट्रेन से सफर के दौरान ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तुओं को लेकर चलते हैं तो आपको रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 164 और 165 के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल या दोनों हो सकता है. अगर आपको भी खुद को इस सजा से बचाना है तो भूलकर भी लापरवाही न करें.
02:22 PM IST