सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज (CBDT) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax) की तीसरी किश्त जमा करने की अंतिम समय सीमा को बढ़ा दिया है. ये व्यवस्था विशेष तोर पर देश के नॉर्थ इस्ट रीजन के लिए की गई है. पहले ये किश्त 15 दिसम्बर 2019 (15th December,2019) तक जमा की जानी थी. इसकी अंतिम तारीख को बढ़ा कर 31 दिसम्बर 2019 कर दिया गया है.

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इस वजह से बढ़ाई गई अंतिम तारीख

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज (CBDT) ने पूर्वोत्तर भारत (North Eastern region) में चल रहे विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए CBDT ने समय सीमा को बढ़ाने का ये फैसला लिया है.

 

जल्द जमा करें एडवांस टैक्स

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज (CBDT) की ओर से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि आखिरी समय में एडवांस टैक्स जमा करने में आने वाली मुश्किलों से बचने के लिए जल्द से जल्द एडवांस टैक्स की तसरी किश्त जमा करदें तो बेहतर होगा.

क्या होता है एडवांस टैक्स

आपको पूरे साल का टैक्स एक साथ भरने में मुश्किल हो सकती है. ऐसे में CBDT ने एडवांस टैक्स की व्यवस्था दी है. इसके तहत आपके टैक्स को किश्तों में बांट दिया जाता है. और आप हर तीन महीने में एक बार अपने टैक्स की एक किश्त को चुका देते हैं. एडवांस टैक्स समय से भरना कानूनी तौर पर अनिवार्य है. कोई भी व्यक्ति जिसका भी टैक्स एक साल में 10 हजार रुपये से अधिक है उसे एडवांस टैक्स देना होता है.

ऐसे करें एडवांस टैक्स का भुगतान

आजप www.nsdl.com पर ऑनलाइन एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं. भुगतान करने के लिए आपको साइट पर जा कर फाइनेंशियल इयर जिसके लिए टैक्स भरा जाना है उसको चुनना होगा. इसके बाद आपको अपना पैनकार्ड नम्बर भरना होगा. आपका नाम और डीटेल स्क्रीम पर आ जाएगी. इसके बाद आप अपना टैक्स भर सकेंगे.