आपका PAN कार्ड ही आपको बताएगा इनकम टैक्स नोटिस आएगा या नहीं, ऐसे पता करें
केंद्र सरकार भी आपके पैन नंबर से ही मिनटों में आपकी टैक्स प्रोफाइल चेक कर लेती है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं.
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अगर आपने अपने टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा नहीं किए हैं तो 31 मार्च तक इन्हें जमा करा दें. ऐसा न करने पर आपका टैक्स कट सकता है. वहीं, अभी तक पिछले साल के लिए टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वालों को भी सावधान रहने की जरूरत है. टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों को अक्सर डर सताता है कि उनको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आ सकता है. आयकर विभाग भी लगातार ऐसे लोगों की स्क्रूटनी करता है, जिन्हें नोटिस भेजना है.
अब मुश्किल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको नोटिस आएगा या नहीं. घबराइये नहीं, इसका एक आसान तरीका है. अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) है तो आप पता कर सकते हैं कि इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेजेगा या नहीं.
PAN से पता चलती है टैक्स प्रोफाइल
आपका पैन आपकी टैक्स प्रोफाइल बताता है. केंद्र सरकार भी आपके पैन नंबर से ही मिनटों में आपकी टैक्स प्रोफाइल चेक कर लेती है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं. इसके बाद ही सरकार जांच पड़ताल शुरू करती है कि आपकी इनकम कितनी है और आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे हैं.
ऐसे चेक करें नोटिस आएगा या नहीं
आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in पर जाकर आप यह चेक कर सकते हैं कि वित्त वर्ष में दाखिल किए गए रिटर्न प्रोसेस हुआ है या नहीं. अगर आपने रिटर्न फाइल किया है और आपका रिटर्न प्रॉसेस नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है. वेबसाइट का एक्सेस करने के लिए आपके पास लॉगइन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए. अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आपको वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा.
चेक करें टैक्स रिटर्न का रिकॉर्ड
आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप यह भी चेक कर सकते हैं कि आपका कोई इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग है या नहीं. नियम के अनुसार आयकर रिटर्न फाइल करना चाहिए. अगर आपने रिटर्न फाइल किया है और इनकम टैक्स विभाग के रिकॉर्ड में यह पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है. अगर नहीं किया है तो भी आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है. नोटिस में पूछा जाता है कि आप टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं.
ऐसे पता करें अपना टीडीएस
आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म 26 AS भी देख सकते हैं. इस फॉर्म में इस बात का ब्योरा होता है कि आपके पैन के अगेंस्ट कितना टीडीएस कितनी इनकम पर काटा गया है. इस तरह से आपको अंदाजा जाएगा कि आपका कितना टीडीएस कटा है और आप को कितना और टैक्स देना होगा.