सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लॉन्‍च किया है. ये स्‍कीम 1 अप्रैल 2025 को लागू होगी. इस स्‍कीम के तहत 10 साल की नौकरी करने पर 10 हजार रुपए न्‍यूनतम पेंशन तय की गई है, जबकि 25 साल की नौकरी पर पेंशन का कैलकुलेशन दूसरे फॉर्मूले से होगा. ऐसे में रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन दी जाएगी वो उनके सेवा वर्षों और औसत इनकम पर आधारित होगी. साथ ही इस नई स्‍कीम में कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन का भी प्रावधान किया गया है. आइए आपको बताते हैं कि अगर कर्मचारी UPS का ऑप्‍शन चुनते हैं तो सैलरी के हिसाब से उन्‍हें कितनी पेंशन मिलेगी.

जानिए क्‍या होगा पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला

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UPS में भी NPS की तरह ही योगदान करना होगा. मतलब कर्मचारियों को 10 फीसदी का योगदान देना होगा और सरकार उसमें 18.5% योगदान करेगी. सरकार एनपीएस में 14 प्रतिशत योगदान करती है, ऐसे में यूपीएस में सरकार का योगदान ज्‍यादा होगा. अगर आप 25 साल तक निवेश करते हैं तो पेंशन की रकम के तौर पर आपको 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी और इसमें DR को जोड़कर दिया जाएगा. वहीं कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन के तौर पर कर्मचारी के पेंशन का 60 फीसदी दिया जाएगा. 

50, 60 और 70 हजार बेसिक सैलरी पर कितनी पेंशन

25 साल की नौकरी करने के बाद फॉर्मूले के हिसाब से लमसम कैलकुलेशन करें तो आपके अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक पे जोड़कर 50 हजार बनती है तो आपको उसकी 50 प्रतिशत यानी 25 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी. हालांकि इसके बाद महंगाई राहत (DR) अलग से जोड़ा जाएगा. वहीं बेसिक सैलरी 60,000 बनने पर पेंशन 30,000 + DR और बेसिक सैलरी 70,000 होने पर पेंशन 35,000 + DR को जोड़कर आपको पेंशन दी जाएगी.

कितनी बनेगी फैमिली पेंशन

ऐसे में अगर फैमिली पेंशन को कैलकुलेट किया जाए तो वो आपकी पेंशन का 60 प्रतिशत होगी. ऐसे में 25,000 रुपए पेंशन पाने वाले के परिवार की पेंशन 25,000 का 60% = 15000 रुपए + डीआर को जोड़कर पेंशन दी जाएगी. 30,000 रुपए की पेंशन पर पेंशन का 60% = 18000 रुपए + डीआर को मिलाकर पेंशन बनेगी और 35,000 रुपए पेंशन प्राप्‍त करने वाले के परिवार को 35,000 का 60% = 21000 रुपए + डीआर को मिलाकर जो भी रकम बनेगी वो फैमिली पेंशन के तौर पर मिलेगी.

UPS Vs NPS

  • यूपीएस एक सुरक्षित स्कीम है. वहीं, एनपीएस शेयर बाजार से लिंक है.
  • UPS में रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि का प्रावधान किया है, जिसका कैलकुलेशन कर्मचारी के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा. वहीं, NPS में कुल जमा राशि में से 60 प्रतिशत रिटायरमेंट पर एकमुश्त निकाली जा सकती है और 40 प्रतिशत एन्युटी के लिए रखी जाती है.
  • यूपीएस में पेंशन पाने के लिए कोई निवेश नहीं करना होता है, जबकि एनपीएस में फंड का 40 प्रतिशत पैसा निवेश करना पड़ता है.
  • यूपीएस में 10 साल नौकरी करने पर 10 हजार रुपए प्रति महीने की पेंशन का प्रावधान है. जबकि एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, एनपीएस में आपकी पेंशन 40 प्रतिशत एन्‍युटी पर निर्भर करती है.
  • यूपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है. वहीं, एनपीएस सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है.