SBI ग्राहक इस तरह डाउनलोड करें Form 16, घर बैठे हो जाएगा काम
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI अपने ग्राहकों को फॉर्म-16 डाउनलोड करने की सुविधा दी है. अगर किसी भी ग्राहक को फॉर्म को डाउनलोड करने में कोई परेशानी हो रही है तो ग्राहक बैंक की ब्रांच में जाकर संपर्क कर सकते हैं.
SBI के ग्राहकों नेट बैंकिंग के जरिए Form-16A डाउनलोड कर सकते हैं (Image:Zeebiz)
SBI के ग्राहकों नेट बैंकिंग के जरिए Form-16A डाउनलोड कर सकते हैं (Image:Zeebiz)
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI अपने ग्राहकों को फॉर्म-16 डाउनलोड करने की सुविधा दी है. अगर किसी भी ग्राहक को फॉर्म को डाउनलोड करने में कोई परेशानी हो रही है तो ग्राहक बैंक की ब्रांच में जाकर संपर्क कर सकते हैं. आइए आज हम आपको बताते हैं कि SBI के ग्राहकों के लिए नेट बैंकिंग के जरिए Form-16A डाउनलोड करने के बारे में बताते हैं-
SBI ग्राहक इस तरह डाउनलोड करें अपना फॉर्म-16
- SBI नेटबैंकिग पर लॉगइन करें.
- अब आपको 'Fixed Deposit' टैब में जाकर 'TDS enquiry' पर क्लिक करें.
- नया पेज ओपन होगा. यहां आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे.
- पहला विकल्प 'TDS Financial Year', दूसरा विकल्प 'NRO TDS Enquiry' और तीसरा विकल्प 'डाउनलोड' का होगा.
- अब आपको 'TDS Financial Year' में जाना है.
- अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अभी भी चल रहा है तो 'Live Accounts' को चुनना होगा.
- 'Closed Accounts' को तब चुनना होगा, जब वित्त वर्ष 201-20 में एफडी मैच्योर हो गई हो.
- अब आपके पेज पर फिक्सड डिपॉजिट की डिटेल्स आ जाएंगी.
- इसमें आप ड्राप डाउन में जाकर वित्त वर्ष को सलेक्ट करें और इसके बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें.
- जब एक बार आप इस सबमिट कर देंगे तो आपके रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और आपकी टीडीएस इनक्वायरी जेनरेट हो जाएगी. इसके बाद आप 'डाउनलोड' टैब में जाकर टीडीएस डिटेल को डाउनलोड कर सकते हैं.
क्या है फॉर्म-16
फॉर्म 16 नौकरीपेशा वालों को इम्प्लॉयर से मिलता है. फॉर्म 16 सैलरी पर टैक्स काटने पर दिया जाता है . इस फॉर्म में सैलरी पर काटे गए TDS की डिटेल होती है. सैलरी ब्रेकअप, टैक्स डिडक्शन, अलाउंस, 80C शामिल होते हैं. अगर आपको अपनी कंपनी से फॉर्म 16 अब तक नहीं मिला है तो आप शिकायत कर सकते हैं.
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Form 16A
फॉर्म 16A हर तिमाही में जारी किया जाता है. फॉर्म 16A भी एक तरह से TDS सर्टिफिकेट है. यह सैलरी के अलावा काटी गई आय पर TDS के लिए है. IT एक्ट के सेक्शन 203 के तहत जारी होता है. इसमें डिडक्टर का नाम, पैन, टैन होता है. डिडक्टी का नाम और पैन नंबर होता है. पैसा, भुगतान की तारीख, TDS पेमेंट रसीद आदि होती है.
08:30 AM IST