सिर्फ ₹500 में बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोलें ज्यादा ब्याज वाला ये अकाउंट, सुरक्षित रहेगा पैसा
वित्त वर्ष में एक बार न्यूनतम 500 रुपए डिपॉजिट करना होता है. एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं.
PPF खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से या नाबालिग के नाम पर पैरेंट्स खोल सकते हैं.
PPF खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से या नाबालिग के नाम पर पैरेंट्स खोल सकते हैं.
अगर आप निवेश के लिहाज से कोई स्कीम तलाश रहे हैं तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund) एक अच्छा विकल्प है. PPF अकाउंट को सिर्फ 500 रुपए से खोला जा सकता है. वित्त वर्ष में एक बार न्यूनतम 500 रुपए डिपॉजिट करना होता है. एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं. फिलहाल इस पर 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है, जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा है.
पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोल सकते हैं अकाउंट
PPF खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से या नाबालिग के नाम पर पैरेंट्स खोल सकते हैं. हालांकि, नियमों के अनुसार, एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के नाम पर एक PPF खाता खोला नहीं जा सकता है.
500 रुपए में खोल सकते हैं खाता
PPF खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि 500 रुपए है. किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपए जमा करने की जरूरत है, जबकि अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तय की गई है. नए नियम में 12 बार पैसे जमा करने की सीमा को खत्म कर दिया गया है. मतलब अब आप एक महीने में एक से ज्यादा बार भी PPF में पैसे जमा कर सकते हैं.
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मैच्योरिटी के बाद 5-5 साल के लिए मिलेगा एक्सटेंशन
PPF खाता 15 साल में मैच्योर होता है, हालांकि मैच्योरिटी के एक वर्ष के अंदर 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए मैच्योरिटी पूरा होने के एक साल पहले ही बढ़ाना होगा.
5 साल तक नहीं निकाल सकेंगे पैसे
PPF अकाउंट खोलने वाले साल के बाद 5 साल तक इस खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता. ये अवधि पूरा होने के बाद फॉर्म 2 भर कर पैसा निकाला जा सकेगा. हालांकि, आप PPF अकाउंट में जमा पैसे का 50 फीसदी से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे.
नहीं खुल सकता ज्वाइंट अकाउंट
PPF में ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकता है. कोई भी व्यक्ति फॉर्म- 1 के जरिए आवदेन देकर एक अकाउंट खोल सकता है. नाबालिग या मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के नाम पर PPF अकाउंट खुलवाया जा सकता है. इस स्थिति में एक व्यक्ति के नाम पर एक ही अकाउंट खुलवाया जा सकता है.
PPF खाते को कर सकते हैं ट्रांसफर
अकाउंट होल्डर के अनुरोध पर एक PPF खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस से बैंक या किसी बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है. इस सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है.
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मिलता है सस्ता लोन
PPF खाते पर जमा पर आप लोन भी ले सकते हैं. अकाउंट ओपनिंग के एक साल बाद से पांच साल तक PPF से लोन लेने के हकदार हैं. अगर आपने जनवरी 2020 में PPF खाता खुलवाया है तो आप 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2025 तक लोन ले सकते हैं. डिपॉजिट पर अधिकतम 25 फीसदी का लोन ले सकते हैं.
मिलता है टैक्स छूट का फायदा
PPF योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का फायदा मिलता है. योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की पूरी राशि पर कोई टैक्स नहीं देना होता. PPF इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले ब्याज को तिमाही आधार पर संशोधित किया जाता है.
01:18 PM IST