Income Tax विभाग ने आपको भी भेजा है सेक्शन 139(9) के तहत ये वाला Notice? तो आपके पास बचे हैं सिर्फ 15 दिन, उसके बाद..
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Fri, Aug 30, 2024 11:37 AM IST
जिन लोगों ने ITR फाइल करने में कोई गलती की है, उन्हें Income Tax विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है. इसे Defective ITR Notice कहा जाता है. ये नोटिस टैक्सपेयर्स को या तो उनके ईमेल पर मिलता है या फिर पोस्ट के जरिए भेजा जाता है. अगर आपको भी डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस मिला है तो आपको विभाग की ओर से दी गई समय सीमा के अंदर अपनी गलती को सुधारना होता है. आमतौर पर इसके लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है. जानिए नोटिस मिलने पर आपको क्या करना होगा.
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कैसे करें Defective ITR Notice नोटिस की पहचान
Defective ITR Notice आपको विभाग की ओर से सेक्शन 139(9) के तहत भेजा जाता है. ज्यादातर देखा गया है कि जब इस नोटिस का ईमेल आता है तो उसके सब्जेक्ट में लिखा होता है - 'Communication under section 139(9) for PAN AWZXXXXXXX for the Assessment Year 2023-24' या फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो लिखा होगा. इससे आप अपने डिफेक्टिव आईटीआर नोटिस की पहचान कर सकते हैं.
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15 दिनों में फाइल करें Revised Return वरना...
अगर आपको ये नोटिस मिलता है तो 15 दिनों के अंदर आपको अपनी गलती को सुधारकर रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return) फाइल करना होता है. अगर आप इस टाइमलाइन के भीतर ये काम नहीं कर पाए तो आप पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है. ऐसे में आपका रिटर्न इनवैलिड माना जा सकता है, इसका मतलब है कि आपने उस असेसमेंट ईयर के लिए ITR फाइल ही नहीं किया.अपनी गलती को सुधारने के लिए आपको पास 15 दिन कम पड़ रहे हैं तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
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कैसे सुधारें Defective ITR की गलती
Defective ITR को सही करने के लिए सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आईडी-पासवर्ड से लॉगइन कर लें. इसके बाद लॉग इन करने के बाद 'e-Proceedings' टैब पर जाएं और नोटिस को ध्यान से पढ़ें और गलतियों को सुधारने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें. इसके बाद e-proceedings सेक्शन में उचित प्रतिक्रिया विकल्प (Appropriate response option) को चुनें. नया पेज खुलेगा, वहां गलतियों को सुधारकर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. सभी जरूरी बदलाव करने के बाद, एक बार क्रॉस चेक करें और फिर ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए रिवाइज्ड रिटर्न सब्मिट कर दें. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिवाइज्ड रिटर्न मिलने पर आपको एक्नॉलेजमेंट के तौर पर एक रिसीट भेजेगा.
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