Belated ITR खुद फाइल कर रहे हैं तो भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, वरना सीधे घर पहुंचेगा IT नोटिस
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Fri, Aug 02, 2024 12:51 PM IST
अगर आप 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं कर पाए हैं, तो अब Belated ITR दाखिल कर सकते हैं. हालांकि बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको लेट फीस के तौर पर जुर्माना देना होगा. साथ ही इसे न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना होगा क्योंकि FY2023-24 के रिटर्न के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन 31 बंद हो चुका है. Belated ITR आप खुद भी फाइल कर सकते हैं या इसमें किसी CA की भी मदद ले सकते हैं. आप इसे खुद फाइल करें या CA से करवाएं, बस इसे फाइल करते समय 8 गलतियां न करें. वरना इनकम टैक्स विभाग का नोटिस सीधे आपके घर पर पहुंचेगा.