कोरोना वायरस (Coronavirus) को रोकने के मद्देनजर देशव्‍यापी Lockdown चल रहा है. इस दौरान सरकार ने लोगों के पास नकद की दिक्‍कत खत्‍म करने के लिए कई तरह की सहूलियतें दी हैं. इस बीच NPS (New pension Scheme) को लेकर भी बड़ी खबर है. 

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पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने शुक्रवार को कहा कि NPS खाताधारकों को कोविड-19 (Covid 19) के इलाज संबंधित खर्चों के लिए आंशिक निकासी (Partial withdrawal) की इजाजत होगी. 

PFRDA ने सर्कुलर में कहा कि भारत सरकार के फैसले के मद्देनजर, जिसके तहत कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है, कोविड-19 को गंभीर बीमारी ऐलान करने का फैसला किया गया है, जो जानलेवा है.

सर्कुलर के मुताबिक खाताधारकों को बीमारी के इलाज के लिए आंशिक निकासी की इजाजत दी जाएगी. यह इजाजत जरूरत पड़ने पर खाताधारकों, उनके जीवनसाथी, बच्चों, आश्रित माता-पिता के इलाज के लिए दी जाएगी. 

PFRDA ने साफ किया कि आंशिक निकासी की सुविधा अटल पेंशन योजना (APY) के खाताधारकों के लिए नहीं होगी. PFRDA के मुताबिक हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि वर्तमान में APY के खाताधारकों के लिए आंशिक निकासी का कोई प्रावधान नहीं है.

NPS और APY पीएफआरडीए की दो प्रमुख पेंशन योजनाएं हैं. एनपीएस और एपीवाई के तहत कुल खाताधारकों की संख्या 31 मार्च तक 3.46 करोड़ थी. पीएफआरडीए के आंकड़ों के मुताबिक इसमें से एपीवाई के खाताधारकों की संख्या 2.11 करोड़ थी.

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NPS से अलग कैसे

APY न्‍यू पेंशन स्‍कीम से अलग है. NPS में 60 साल की उम्र तक जमा राशि के आधार पर पेंशन तय होती है जबकि APY में पेंशन 1,000 से 5,000 रुपये के बीच तय रहती है. पेंशन कितनी बनेगी यह आपकी हर माह जमा होने वाली राशि पर निर्भर करेगा.