PAN कार्ड में गलत छप गया है नाम तो घर बैठे करें ठीक, अपनाएं ये 4 STEPS
पैन कार्ड के नियमों को लेकर बदलाव हुआ है. अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के दौरान आपने पैन कार्ड की गलत जानकारी दी तो 10000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है.
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड (PAN Card) एक अनिवार्य डाक्युमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है. लेकिन, कई बार लोगों के पैन कार्ड की डिटेल्स गलत छपी होती हैं. इसमें नाम, पिता का नाम या जन्मतिथि गलत छपी हो सकती है. अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसे सही करा लें. सही नहीं कराने की स्थिति में आपको भारी नुकसान हो सकता है.
दरअसल, हाल ही में पैन (PAN) के नियमों को लेकर बदलाव हुआ है. अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के दौरान आपने पैन कार्ड की गलत जानकारी दी तो 10000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही आपको मुसीबत में डाल सकती है. पैन कार्ड को अपडेट कराने के लिए कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, चंद मिनटों में इसे अपडेट किया जा सकता है.
ये हैं कुछ आसान स्टेप्स
1. ई-मेल के जरिए पैन कार्ड पर अपना नाम सही करवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म को आप http://www.incometaxindia.gov.in/archive/changeform.pdf से डाउनलोड कर सकते हैं.
2. इस फॉर्म के साथ आपको नाम सही करवाने के लिए सबूत के तौर पर दस्तावेज भी देने पड़ेंगे. अगर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हुई गलती के कारण पैन कार्ड पर गलत नाम छपा है तो आप उस दस्तावेज का हवाला दे सकते हैं जिस पर आपका नाम सही छपा है.
3. अगर आपने अपना नाम बाद में बदला है तो आपको उस आधिकारिक गजट की कॉपी देनी पड़ेगी, जिसमें बदला हुआ नाम छपा है.
4. इसके बाद आपको ई-मेल के जरिए आयकर विभाग से एक मेल प्राप्त होगा. जिसमें आपके बदले हुए नाम का विवरण दिया जाएगा. बस उसे अप्रूव करने के बाद आपका नाम और पता बदल जाएगा. इसमें कुछ दिन का ही समय लगता है.
किन दस्तावेजों की होती है जरूरत?
आपको इसके लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत होगी:
- पैन का सबूत- पैन कार्ड या पैन आवंटन पत्र की कॉपी
- पहचान का सबूत
- पते का प्रमाण
- जन्म का प्रमाण
- पैन के डेटा में बदलाव के अनुरोध से जुड़े सबूत
कब करना है PAN के इस फॉर्म का इस्तेमाल?
पैन (PAN) के डेटा में बदलाव के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा इस फॉर्म का उपयोग उस स्थिति में भी किया जा सकता है, जब किसी के पास पहले से पैन (PAN) है, लेकिन वह चाहता है कि नया पैन कार्ड इश्यू किया जाए.