केंद्र सरकार ने पिछले दिनों परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के साथ आधार (Aadhaar) को जोड़ने की समयसीमा को 6 माह के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया है. हालांकि, टैक्सपेयर्स को 31 अगस्त 2019 तक आयकर रिटर्न (ITR) भरना है, वे बिना PAN के भी सिर्फ आधार से रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

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मतलब 31 अगस्त से पहले टैक्सपेयर्स को पैन-आधार को जोड़ने की जरूरत नहीं है. हालांकि, यह सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था है. 30 सितंबर तक हर हाल में इसे लिंक कराना है. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या आपका पैन आपके आधार के साथ जुड़ गया है. इसे बहुत आसानी से ऑनलाइन चेक किया जा सकता है.

ऐसे चेक करें

सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाइए. सबसे ऊपर 'Quick links' हेड में जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.

इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा. इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा कि यदि आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.

इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार का विवरण एंटर करना होगा. इसके बाद 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.